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    BPSC TRE: पहले चरण के इन शिक्षकों की चली जाएगी नौकरी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश

    Updated: Tue, 02 Jan 2024 10:58 PM (IST)

    BPSC Teacher Recruitment News राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित प्रथम चरण के ऐसे शिक्षकों ने यदि सात दिनों में विद्यालय पदस्थापन पत्र नहीं लिया तो उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। ये सभी प्रथम चरण के अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना पदस्थापन पत्र नहीं लिया है तथा जिनके योगदान की स्वीकृति कम्प्यूटर से नहीं हुई है।

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    BPSC TRE: पहले चरण के इन शिक्षकों की चली जाएगी नौकरी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Teacher News: राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग से अनुशंसित प्रथम चरण के ऐसे शिक्षकों ने यदि सात दिनों में विद्यालय पदस्थापन पत्र नहीं लिया तो उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। ये सभी प्रथम चरण के अनुशंसित ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अपना पदस्थापन पत्र नहीं लिया है तथा जिनके योगदान की स्वीकृति कम्प्यूटर से नहीं हुई है।

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    शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कहा है कि अगर वे सात दिन के अंदर योगदान नहीं करते हैं तो उनकी नियुक्ति समाप्त की जाए। ऐसे शिक्षकों में भगोड़े शिक्षक भी शामिल हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

    इन शिक्षकों के पास अभी भी समय

    उन्होंने कहा है कि वैसे विद्यालय अध्यापक, जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र ले लिये हैं, लेकिन विद्यालय पदस्थापन पत्र नहीं लिये हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि सात दिन के अंदर वे योगदान नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि वे नियुक्ति के बाद कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है।

    इस आधार पर उनके संबंध में आयोग की ओर से की गई अनुशंसा तथा औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया जाए। इसी तरह का कठोर कदम उन विद्यालय अध्यापकों के खिलाफ उठाया जाएगा, जिन्होंने नियुक्ति पत्र और विद्यालय पदस्थापन पत्र लिया, लेकिन विद्यालय में योगदान नहीं दिया है।

    इसके अलावा ऐसे विद्यालय अध्यापक जिन्होंने नियुक्ति पत्र लिया और स्कूल में योगदान भी किया। हालांकि, उनके योगदान की स्वीकृति कम्प्यूटर सिस्टम पर नहीं हुई और अब वे भगोड़ा हैं।

    ऐसे भगोड़े शिक्षकों ने सात दिन के अंदर योगदान नहीं दिया तो उनकी नियुक्ति समाप्त करने के आदेश जारी कर दिये दिये गये है। ऐसे भगोड़ा शिक्षकों पर विभागीय कार्यवाही चलाने की आवश्यकता नहीं है। इस आदेश को सभी जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

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