BPSC 70th Exam Row: पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी और नीतीश सरकार से मांगा जवाब, 14 फरवरी को होगी सुनवाई
पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि राज्य सरकार एवं बीपीएससी इस याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अपना जवाब दें। इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा (BPSC 70th PT Exam) में गड़बड़ी को लेकर दायर दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं बीपीएससी को जवाब दायर करने के लिए कहा है।
मंगलवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।
कोर्ट ने इस लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि राज्य सरकार एवं बीपीएससी इस याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अपना जवाब दे।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से कर चुका इनकार
गौरतलब है कि पूर्व में आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट ने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार करते हुए मामले को संबंधित हाई कोर्ट के समक्ष रखने को कहा था। इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।
बता दें कि इसी मामले में पप्पू कुमार एवं अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 16 जनवरी को न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने की थी। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य व बीपीएससी को 30 जनवरी तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।
31 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आयोग द्वारा ली गई परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।
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