SIR की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी जोड़वा सकते हैं नाम, जानें Bihar Voter List जुड़े हर सवालों के जवाब
पटना में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान का दूसरा चरण समाप्त हो गया है लेकिन नाम जुड़वाने या संशोधन का अवसर अभी भी है। चुनाव के नामांकन से 10 दिन पहले तक आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सेवा पोर्टल पर बूथ और नंबर देखकर 12 पहचान पत्रों में से किसी एक से मतदान किया जा सकता है।

जागरण संवाददाता, पटना। एक सितंबर को मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान का दूसरा चरण यानी दावा-आपत्ति आवेदन की तिथि खत्म हो गई है। यदि किसी कारणवश नाम जोड़वाने या नाम-पते में संशोधन या नाम हटवाने का आवेदन नहीं कर सकें हैं तो परेशान न हों।
चुनाव के नामांकन की तिथि से 10 दिन पहले तक आप इनमें से किसी भी कार्य के लिए आवेदन कर मतदाता सूची में नाम जोड़वा सकते हैं। मतदान के दिन तक आपका Voter ID Card भले ही नहीं मिले लेकिन मतदाता सेवा पोर्टल eci.gov.in पर अपने विधानसभा की मतदाता सूची में बूथ व नंबर देख आप 12 में से किसी भी पहचानपत्र को दिखाकर मतदान कर सकेंगे।
इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन अफसर ने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़वाने, हटवाने या संशोधन की प्रक्रिया सालभर चलती रहती है। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के क्रम में दावा-आपत्ति लेने का जो अभियान शुरू हुआ था, वह खत्म हो गया है।
यदि किसी मतदाता को अपना नाम जोड़वाना है तो वे उपयुक्त फार्म आनलाइन भर कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 1950 हेल्पलाइन से अपने नजदीकी बूथ के बीएलओ की जानकारी लेकर उसके पास या अपने प्रखंड कार्यालय या अनुमंडल कार्यालय में आवश्यक कागजात के साथ फार्म-6, 7 या आठ जमा करा सकते हैं।
विधानसभा चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व आवेदन करने पर भी उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
यह भी आपके लिए जानना है जरूरी
- 50 लाख 47 हजार 194 मतदाता थे जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के पहले मतदाता सूची में l
- 46 लाख 51 हजार 694 यानी 92.16 प्रतिशत मतदाताओं का नाम एक अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में था।
- 3 लाख 95 हजार 500 मतदाताओं का नाम मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरण या पूर्व से पंजीकरण के कारण हटाया गया था।
- 73 हजार 509 लोगों ने एक अगस्त से एक सितंबर तक किया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 पर आवेदन।
- 35 हजार 142 लोगों ने एक अगस्त से एक सितंबर तक किया नाम-पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फार्म-8 पर आवेदन।
- 13 हजार 544 ने एक अगस्त से एक सितंबर तक मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरित या पूर्व में कहीं और पंजीकृत होने के कारण नाम हटवाने को भरा फार्म-7 पर आवेदन।
ईसीआइ के मतदाता सेवा पोर्टल पर जांच सकेंगे विवरण
गृहवार गणना अवधि के दौरान प्राप्त प्रपत्रों पर निर्णय, दावा-आपत्तियों का निष्पादन 25 सितंबर तक पूरा होगा। निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 30 सितंबर को किया जाएगा। इसके बाद निर्वाचक ईसीआइ के मतदाता सेवा पोर्टल पर अपना नाम व विवरण की जांच कर सकेंगे।
जिन लोगों ने आनलाइन आवेदन किया है वे प्राप्त रेफरेंस नंबर से आनलाइन उसके स्टेटस की जांच कर सकते है। यदि रिजेक्ट हुआ होगा तो अपील कर सकते हैं या आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिन लोगों ने मैनुअल दस्तावेज जमा किया है वे बीएलओ के माध्यम से रेफरेंस प्राप्त कर अपने आवेदन का स्टेट्स पता कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश नाम जोड़वाने या संशोधन का आवेदन रिजेक्ट हो गया तो अपील या दोबारा आवेदन किया जा सकता है।
मतदाता सूची में पता बदलवाना है?
उत्तर : इलेक्ट्रोरल रजिस्ट्रेशन अफसर पटना सदर के अनुसार मतदाता सूची में नाम जोड़वाने, हटवाने या संशोधन की प्रक्रिया सालभर चलती है। विशेष अभियान में आवेदन नहीं कर सके तो अब आनलाइन फार्म-8 भरें।
यदि मैनुअल करना है तो 1950 पर फोन कर अपना ईपिक नाम बता संबधित बीएलओ का नंबर दे उनके पास, प्रखंड या अनुमंडल कार्यालय जाकर ईआरओ कार्यालय में निवास प्रमाणपत्र, बिजली बिल, टेलिफोन, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, किरायानामा, पोस्ट आफिस पासबुक या नए एड्रेस युक्त आधार जैसे दस्तावेजों के साथ फार्म आठ जमा कर सकते हैं।
पिता का नाम या अन्य विवरण गलत है?
उत्तर : पिता का नाम या जन्मतिथि में सुधार के लिए जन्म प्रमाणपत्र, हाईस्कूल का प्रमाणपत्र पासपोर्ट, राशन कार्ड या आधार कार्ड जिसमें भी सही पूरा नाम या जन्म तिथि हो तो उसे संलग्न कर फार्म आठ, घोषणापत्र के साथ भरकर जमा करें।
एक से दूसरी विधानसभा में पता बदलने पर क्या करें?
उत्तर :एक से दूसरी विधानसभा में जाने पर वहां फार्म 6 भर कर नाम जुड़वाना होगा जबकि एक ही विधानसभा में घर का पता बदलने पर फार्म-8 भरकर आवेदन करना होता है। नए पंजीयन के लिए पहचान व निवास प्रमाणपत्र जैसे बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट या रेंट एग्रीमेंट आदि लगाना होगा।
मतदाता सूची में नाम है कि नहीं कैसे पता करें?
एक अगस्त को जारी प्रारूप मतदाता सूची ईसीआइ के पोर्टल पर देखी जा सकती है। यदि विशेष अभियान के दौरान नाम जुड़वाने या पता-नाम संशोधन का आवेदन किया है तो 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। यदि उसमें नाम न हो या कोई त्रुटि हो तो फार्म-6 या 8 भर कर नाम जुड़वाना या त्रुटि संशोधित करानी होगी।
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