Bihar Voter List 2025: चुनाव आयोग के सर्वर में लोचा, मिल रहा दस्तावेज अपलोड करने का मैसेज
चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है जिसके बाद मतदाताओं में भ्रम की स्थिति है। कई मतदाताओं को ऑनलाइन स्टेटस चेक करने पर दस्तावेज अपलोड करने का संदेश मिल रहा है। दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है और नए मतदाता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम की जांच करने और सुधार के लिए 1 सितंबर 2025 तक का समय है।

राज्य ब्यूरो, पटना। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के उपरांत चुनाव आयोग ने प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया, लेकिन स्थिति यह है कि प्रारूप सूची को लेकर मतदाताओं के बीच भ्रम उत्पन्न हो गया है। कारण चुनाव आयोग का सर्वर है या फिर कुछ और यह आयोग के अधिकारी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं।
दरअसल, मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के कंकड़बाग के द्वारका कॉलेज बूथ के राज आर्यन ने नौ जुलाई को ऑनलाइन पुनरीक्षण करवाया था। इस दौरान आयोग की ओर से मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज को आर्यन ने अपलोड कर दिया था।
अब स्थिति यह है कि ऑनलाइन स्टेटस चेक करने पर संदेश मिल रहा है कि आपका नाम पहली अगस्त को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है, कृपया दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। ऐसी ही दुविधा की स्थित दीघा विधानसभा क्षेत्र के राजीव नगर, विकाश पब्लिक स्कूल, रोड नं. 6 बूथ की कुमारी सुनीता सिंह की है।
बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदाताओं के साथ भी इसी तरह असमंजस की स्थिति बनी हुई है। नाम तो उदाहरण मात्र हैं। ऐसी समस्या बड़ी संख्या अन्य मतदाताओं के साथ भी है।
दानापुर विधानसभा क्षेत्र के प्रशांत शेखर के साथ ऐसी ही परेशानी है। बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) ने आश्वासन दिया का आपका नाम प्रारूप सूची में प्रकाशित हो गया है।
सब कुछ सही है परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑनलाइन स्टेटस चेक करने पर प्रशांत को भी दस्तावेज अपलोड करने का सुझाव प्राप्त हो रहा है। मतदाताओं की अपेक्षा है कि आयोग ऐसी स्थिति को स्प्ष्ट करें कि आखिर लोचा कहां है।
प्रखंड व नगर निकाय कार्यालयों में लिए जाएंगे दावा-आपत्ति
शनिवार से मतदाताओं से दावा-आपत्ति (मतदाताओं से नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधित करने) की प्रक्रिया शुरू है। आयोग के निर्देश के बाद राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालय एवं नगर निकाय कार्यालयों में विशेष शिविर लगाया जाएगा। कोई भी मतदाता अपने इपिक नंबर के जरिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी जांच सकता है।
साथ ही नाम जोड़ने या हटाने के लिए दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पात्र मतदाताओं को नए वोटर कार्ड दिए जाएंगे। मतदाता अपने नवीनतम फोटो अपने बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) को उपलब्ध कराएंगे।
मतदाता अपने मतदाता सूची में नाम की जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि उनका नाम है या नही। अगर नाम नहीं है या कोई सुधार चाहिए तो पहली सितंबर 2025 तक विशेष शिविरों में या ऑनलाइन दावा/आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
नए मतदाता भरेंगे फॉर्म
नए मतदाता ऑनलाइन मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हर प्रखंड एवं नगर निकाय कार्यालय क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्यालय में विशेष कैंप बनाए गए हैं। कैंप प्रतिदिन यानी सोमवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक खुला रहेगा।
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