VB-GRAM G Scheme: साल में 125 दिन काम नहीं देने पर राज्य सरकार को देना होगा बेरोजगारी भत्ता
विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम-2025 (VB-GRAM G) अब मनरेगा की जगह लेगा। इसके तहत ग्रामीण गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 1 ...और पढ़ें

साल में 125 दिन काम नहीं देने पर राज्य सरकार को देना होगा बेरोजगारी भत्ता
राज्य ब्यूरो, पटना। विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम-2025 (वीबीजी-रामजी) अब मनरेगा के स्थानापन्न नई व्यवस्था है। इसके पहलुओं से अवगत कराने के लिए शुक्रवार को राज्य की सभी पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
बताया गया कि इस अधिनियम द्वारा गांव के गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 125 दिनों तक मजदूरी देने की कानूनी गारंटी तय की गई है। तय अवधि में कार्य प्रदान नहीं करने पर राज्य सरकार निर्धारित दर एवं शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने के लिए बाध्य होगी।
अधिनियम के अंतर्गत कार्यों की योजना विकसित ग्राम पंचायत योजना (वीजीपीपी) के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई जाएगी तथा इन्हें पीएम-गति शक्ति सहित राष्ट्रीय स्थानिक योजना प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
श्रमिकों का पंजीकरण तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड ग्राम पंचायतों द्वारा बनाया जाएगा। कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर कम-से-कम 50 प्रतिशत कार्यों के निष्पादन हेतु ग्राम पंचायतें उत्तरदायी होंगी। प्रखंड स्तर पर योजनाएं पंचायत समितियों द्वारा बनाई जाएंगी।
पारदर्शिता के लिए बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, स्पैटियल टेक्नोलाजी आधारित योजना निर्माण, मोबाइल एवं डैशबोर्ड आधारित निगरानी तथा साप्ताहिक पब्लिक डिस्क्लोजर सिस्टम का प्रविधान भी है।
जल-संबंधी कार्यों से जल-सुरक्षा, मूलभूत अवसंरचना, आजीविका संबंधी अवसंरचना तथा प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के शमन हेतु कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 दिनों के अवकाश का भी प्रविधान है।

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