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    बिहार में विश्वविद्यालयों पर 45 करोड़ बिजली बिल बकाया, कुलसचिवों को भुगतान का आदेश

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:27 PM (IST)

    बिहार के विश्वविद्यालयों पर बिजली बिल का 45 करोड़ रुपये बकाया है। इस बकाया राशि को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने सभी कुलसचिवों को ...और पढ़ें

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    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के विश्वविद्यालयों पर 45 करोड़ दो लाख रुपये का बकाया है। इसके भुगतान को लेकर ऊर्जा विभाग ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। इस पर शिक्षा विभाग ने कुलसचिवों को आदेश दिया है कि विश्वविद्यालयों के आंतरिक स्रोत से ही उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के बकाये बिजली बिल एवं संपत्ति कर की राशि का भुगतान किया जाएगा। इससे संबंधित निर्देश बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल ने सभी कुलसचिवों को दिया।

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    दरअसल, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने उच्च शिक्षा निदेशक को सूचित किया है कि वर्ष 2025-26 में उच्च शिक्षा का बिजली बिल सितंबर तक का कुल बकाया राशि 45.02 करोड़ रुपये है।

    इसका भुगतान करने को कहा गया है। इसके मद्देनजर ही उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा परंपरागत विश्वविद्यालयों कर कुलसचिवों को निर्देश दिया गया है।

    महाविद्यालयों को मोहलत

    राज्य में स्नातक शैक्षिक सत्र 2026-30 के लिए स्नातक स्तरीय महाविद्यालयों की संबद्धता के मांगे गए आनलाइन प्रस्ताव को लेकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके संचालकों के फाइनल सबमिट की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है।

    पहले यह तिथि 10 दिसंबर तक थी। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले 408 महाविद्यालयों में से 276 महाविद्यालयों ने ही अब तक फाइनल सबमिट किया है।