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    Bihar Teachers: नीतीश सरकार ने श‍िक्षकों के लिए बना दी गाइडलाइन; ड्रेस से छुट्टी तक, क्‍या हैं निर्देश?

    By Dina Nath Sahani Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:30 PM (IST)

    बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें पाठ-टीका के आधार पर शिक्षण, जींस-टीशर्ट पर प्रतिबंध, मध्याह्न भोजन च ...और पढ़ें

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    शिक्षकों के प्रव‍िधान में सख्‍ती का निर्देश। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के तमाम सरकारी विद्यालयों में पाठ-टीका के आधार पर शिक्षक पढ़ाएंगे। जींस और टीशर्ट में शिक्षक विद्यालय नहीं जाएंगे। प्रधानाध्यापक व शिक्षक द्वारा चखने के बाद ही बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जाएंगे।

    शिक्षकों की फर्जी उपस्थिति दर्ज होने पर प्रधानाध्यापक भी दोषी होंगे। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी विद्यालयों के संचालन से संबंधित प्रविधान को सख्ती से लागू करने का निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को दिया गया है। 

    प्रविधान के मुताबिक सभी शिक्षक-शिक्षिका समय पर विद्यालय पहुंचेंगे। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करेंगे। छद्म उपस्थिति या फोटो से उपस्थिति दर्ज करने पर शिक्षक-शिक्षिका के साथ प्रधानाध्यापक भी दोषी माने जाएंगे।

    छुट्टी देने में परहेज नहीं करेंगे एचएम 

    बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा अवकाश स्वीकृत करने में परहेज नहीं किया जाएगा, लेकिन एक समय में अधिकतम दस प्रतिशत से ज्यादा शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया जाएगा।

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    बिहार शिक्षा विभाग।

    अवकाश स्वीकृति में ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षक के अवकाश में जाने से पठन-पाठन बाधित नहीं होना चाहिए। विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय-कार्यालय अवधि में गरिमायुक्त औपचारिक परिधान पहनकर आएंगे। जींस-टीशर्ट में नहीं आएंगे।

    बैंक से वेतन निकालने के लिए एक भी शिक्षक-शिक्षिका विद्यालय अवधि में बाहर नहीं जाएंगे। शिक्षक-शिक्षिका अपना समस्याओं के लिए जिला कार्यालय नहीं आएंगे।

    वे अपने समस्याओं से संबंधित आवेदन अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में देंगे, जिस पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्या का समाधान करेंगे।

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    क्लास में पढ़ाती अध्यापिका।

    यदि आवश्यकता हो, तो उसे जिला कार्यालय में अग्रसारित करेंगे, जिसका समाधान जिला कार्यालय से किया जाएगा। प्रत्येक माह के 25 तारीख तक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक-शिक्षिकाओं, कर्मियों एवं आधार आपरेटर सहित सभी की उपस्थिति विवरणी संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

    ताकि ससमय वेतन भुगतान किया जा सके। विलंब से, गलत या अधूरी उपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने पर संबंधित प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे।

    साप्ताहिक व मासिक जांच परीक्षा अनिवार्य 

    सभी शिक्षक-शिक्षिका द्वारा पाठ-टीका लिखी जाएगी और उसके अनुसार वर्ग संचालन होगा। प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक शिक्षक-शिक्षिका के पाठ-टीका का प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

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    साप्ताहिक व मासिक जांच परीक्षा हुई अनिवार्य।

    प्रधानाध्यापक स्वयं भी पाठ-टीका का संधारण करेंगे। यह बहाना नहीं चलेगा कि पाठ-टीका घर पर है। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पाठ-टीका दिखाना होगा।

    पहली घंटी में वर्ग शिक्षक-शिक्षिका द्वारा बच्चों की उपस्थिति अचूक रूप से बनायी जाएगी। प्रधानाध्यापक द्वारा उसी वर्ग की उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जिस वर्ग के वे वर्ग शिक्षक होंगे। साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा होगी।