बिहार के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिला सुनहरा मौका, अब 70 साल की उम्र तक मिलता रहेगा वेतन
बिहार में बोर्ड निगम और सोसाइटियों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब 70 वर्ष की आयु तक संविदा पर काम करने का मौका मिलेगा बशर्ते उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष हो। वित्त विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिससे नियोजन में उम्र संबंधी अस्पष्टता दूर हो गई है। यह निर्णय विभिन्न विभागों द्वारा मार्गदर्शन मांगने के बाद लिया गया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। अब बोर्ड, निगम और सोसाइटियों में स्वीकृत पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक संविदा पर नियोजित हो सकेंगे। हालांकि, ऐसा तभी होगा जब उन पदों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष हो।
वित्त विभाग ने इसके दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संविदा पर नियोजन में उम्र संबंधी कोई संशय नहीं रह गया है।
उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में विभिन्न विभाग वित्त विभाग से बोर्ड, निगम और सोसाइटियों में संविदा पर नियोजन के लिए दिशा-निर्देश मांग रहे थे। आखिरकार स्थिति स्पष्ट हो गई है।
वित्त विभाग का निर्देश सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को जारी कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा उन पदों पर लागू होगी, जिनकी नियमित सेवा से सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। जिन पदों पर सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, वहां 70 वर्ष तक संविदा पर नियोजन संभव होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।