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    Bihar RERA: पटना में बिल्डरों के खिलाफ सख्त हुआ रेरा, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य

    Updated: Fri, 28 Feb 2025 09:29 AM (IST)

    बिहार रेरा के नए आदेश के अनुसार एक मार्च से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की खरीद-बिक्री के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य होगा। इसके लिए बिहार रेरा द्वारा सभी निबंधित रियल एस्टेट परियोजनाओं को यूनिक क्यूआर कोड भी प्रदान किया गया है। इसका अनुपालन नहीं करने वाले प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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    बिहार रेरा ने सभी निबंधित रियल एस्टेट परियोजनाओं को दिया यूनिक क्यूआर कोड

    राज्य ब्यूरो, पटना। अब फ्लैट, प्लॉट, दुकान समेत किसी भी तरह के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की खरीद-बिक्री के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य होगा। इसके लिए बिहार रेरा ने सभी निबंधित रियल एस्टेट परियोजनाओं को एक यूनिक क्यूआर कोड प्रदान किया है।

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    प्रदर्शित करना होगा क्यूआर कोड

    • सभी बिल्डरों और प्रमोटरों को प्राधिकरण को अपनी परियोजना से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों में इस क्यूआर कोड को प्रदर्शित करना होगा।
    • इसके साथ ही परियोजना से जुड़े दस्तावेजों जैसे ब्रोशर, बुकिंग पत्र, वेबपेज आदि पर भी अनिवार्य रूप से क्यूआर कोड का उपयोग करना होगा।
    • इस क्यूआर कोड में रेरा निबंधित उस परियोजना से जुड़ी सभी जानकारी होगी।

    बिहार रेरा ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के द्वारा क्यूआर कोड का उपयोग एक मार्च, 2025 से अनिवार्य हो जाएगा।

    रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि क्यूआर कोड का अनुपालन होने से किसी निबंधित परियोजना की विस्तृत जानकारी आसानी से उपलब्ध रहने पर घर, प्लॉट या दुकान खरीदने वालों को किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

    डिस्प्ले बोर्ड पर भी दिखेगा क्यूआर कोड

    बिहार रेरा के आदेश के अनुसार, प्रमोटरों को निबंधित परियोजना से संबंधित सभी प्रकार के विज्ञापनों में, जिसमें समाचार पत्र विज्ञापन और सोशल मीडिया विज्ञापन भी शामिल हैं, क्यूआर कोड का उपयोग करना होगा। परियोजना स्थल पर लगाए गए डिस्प्ले बोर्ड पर भी यह आवंटित क्यूआर कोड प्रदान करना होगा।

    नियम का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

    इस क्यूआर कोड की स्कैनिंग मोबाइल फोन से बहुत आसानी से की जा सकती है। इसका अनुपालन न करने वाले प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस आदेश की एक प्रति रेरा बिहार की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है।

    अरवल : संयुक्त श्रम भवन निर्माण के लिए डीएम ने किया जमीन का निरीक्षण

    जिलाधिकारी कुमार गौरव द्वारा अरवल अंचल अन्तर्गत मौजा चिरैयॉटाड़ में संयुक्त श्रम भवन निर्माण हेतु चिन्हित भूमि का निरीक्षण भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल, अंचलाधिकारी, अरवल एवं कनीय अभियंता, भवन निर्माण विभाग के साथ किया गया।

    कनीय अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि मानक के अनुसार उक्त भवन के निर्माण हेतु 24 हजार वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता है। इस भूमि का माप 10 हजार 800 वर्ग फीट है।

    इसलिए जी-1 के भवन के स्थान पर जी-3 या जी-4 भवन का निर्माण किया जा सकता है। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त भवन के निर्माण से संबंधित सभी अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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