Bihar RERA: रेरा के एक्शन से प्रमोटरों के उड़े होश, इस एक गलती पर लगा दिया 50-50 हजार का जुर्माना
बिहार रेरा ने सात प्रमोटरों पर पर सख्त कार्रवाई करते हुए 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। रेरा ने ये एक्शन वेबसाइट का पता और परियोजना को दिए गए रेरा निबंधन संख्या का उल्लेख किए बिना विज्ञापन प्रकाशित करने की वजह से लगाया है। बिहार रेरा द्वारा इस तरह के मामलों में की गई ये पहली कार्रवाई है। प्रमोटरों को 60 दिन के अंदर जुर्माना भरना होगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार रेरा ने नियमों के विरुद्ध विज्ञापन करने को लेकर सात प्रमोटरों पर जुर्माना लगाया है। इनमें फर्स्ट होम बिल्डकॉन, साकार कंस्ट्रक्शन, हीरा पन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट, एसके बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स, विनसम रियलटर्स, अमर कंस्ट्रक्सन और भवानी कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्राकान को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है।
रेरा बिहार के अध्यक्ष ने पारित किया आदेश
इस संबंध में रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की पीठ ने आदेश पारित किया है। बिहार रेरा का वेबसाइट पता और परियोजना को दिए गए रेरा निबंधन संख्या का उल्लेख किए बिना विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण यह जुर्माना लगाया गया है। यह इस तरह के मामलों में पहली कार्रवाई है।
प्रमोटरों ने किया अधिनियम का उल्लंघन
- रेरा अधिनियम के अनुसार, प्रमोटरों को किसी भी प्रकार के विज्ञापन में प्राधिकरण की वेबसाइट का पता और परियोजना को मिला रेरा निबंधन संख्या देना अनिवार्य है।
- अधिनियम के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए, प्राधिकरण ने प्रमोटरों को अध्यक्ष की पीठ के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया था।
सभी प्रमोटरों ने मानी गलती
इस मामले में सभी प्रतिवादियों ने अपनी गलती स्वीकार की। आदेश में कहा गया है कि प्रमोटरों को 60 दिनों के भीतर जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ रेरा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की सुसंगत धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बक्सर : वाहनों पर 1.42 लाख रुपये का जुर्माना
पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के निर्देश पर अपराध नियंत्रण की दिशा में लगातार जारी कार्रवाई के तहत गुरुवार को पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से अलग-अलग मामलों में 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, वहीं कोर्ट से जारी 35 वारंट का निष्पादन किया गया है।
पुलिस कार्यालय से जारी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को बक्सर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्की के एक मामले का निष्पादन किया है। इसके अलावा औद्योगिक पुलिस ने गुप्त सूचना पर तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से करीब 13 किलो गांजा बरामद किया है।
शराब के विरुद्ध जारी अभियान के तहत शराब तस्करी में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने तस्करों के पास से 409 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 25 लीटर देसी शराब जब्त किया है। वही शराब के नशे में सात व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए जुर्माना के लिए न्यायालय को सुपुर्द कर दिया।
इसके अलावा अपराध के अन्य किसी शीर्ष में गुरुवार को कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी ओर अपराध नियंत्रण तथा अपराधियों पर लगाम कसने को चलाओ जा रहे वाहन जांच के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन में जब्त वाहनों से 1.42 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया गया है।
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