पटना में जमीन-फ्लैट खरीदने वालों के लिए चेतावनी, बिहार RERA ने लोगों को दी ये सलाह
बिहार रेरा ने जमीन-फ्लैट खरीदारों को रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना चल रहे प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से सावधान रहने की चेतावनी दी है। सारण में ऐसी 14 परियोजनाओं पर कार्रवाई की गई है। रेरा अध्यक्ष ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जागरूकता के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने रू-ब-रू पत्रिका का विमोचन किया और रेरा पंजीकरण जांचने की अपील की।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार रेरा ने जमीन-फ्लैट खरीदारों को आगाह किया है कि कई जगहों पर बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बढ़ावा देकर आम लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसे प्रमोटरों से सतर्क रहने की जरूरत है।
बिहार रेरा लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में सारण की ऐसी 14 परियोजनाओं को चिन्हित कर कार्रवाई की गई है। साथ ही इन प्लॉटों के रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन पर भी रोक लगा दी गई है।
जागरूकता के लिए बिहार रेरा द्वारा आयोजित कार्यशाला में अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन इन सबके बावजूद अगर कोई रेरा एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में मकान और प्लॉट खरीदार कोई गलती न करें, इसके लिए हितधारकों की जागरूकता के लिए नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।
इस अवसर पर प्राधिकरण के अध्यक्ष ने रेरा बिहार की त्रैमासिक पत्रिका रूबरू के दूसरे अंक का विमोचन भी किया। रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने भी लोगों से अपील की कि वे लुभावने विज्ञापनों के झांसे में न आएं और रेरा पंजीकरण की जांच किए बिना किसी भी परियोजना में पैसा न लगाएं।
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