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    Bihar: एफिलिएट कॉलेजों में प्रिंसिपल नियुक्ति पर गवर्नर का ब्रेक, 116 अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका

    Updated: Tue, 29 Apr 2025 06:54 PM (IST)

    बिहार के राज्यपाल ने राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीन संबद्ध कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक नियुक्ति के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी नहीं हो जाते। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा चयनित 116 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया इस आदेश से प्रभावित होगी।

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    अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति पर रोक

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यपाल एवं कुलाधिपति के आदेश के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। यह रोक प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत होने तक के लिए लगाई गई है।

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    इससे संबंधित आदेश राजभवन (कुलाधिपति) सचिवालय की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को जारी किया गया है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति के प्रधान सचिव राबर्ट एल. चोंग्थू के हस्ताक्षर से निर्देश पत्र निर्गत किया गया है।

    क्या है माजरा?

    बता दें कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए 116 अभ्यर्थियों का चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के आधार पर किया गया है।

    प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए चयनित 116 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा शिक्षा विभाग से की जा चुकी है। राजभवन के इस आदेश से संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है।

    कुलपतियों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल सचिवालय द्वारा तीन मई 2024 को निर्गत है, उसके अनुसार कुलाधिपति प्रतिनिधि के परामर्श के उपरांत ही प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाना है, जिसके संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किया जाएगा।

    राजभवन ने कुलपतियों को निर्देश दिया है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत होने के पूर्व कोई नियुक्ति नहीं की जाए।

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