चुनावी साल में नीतीश सरकार का एक और बड़ा फैसला, 8414 पदों पर होगी भर्ती; कैबिनेट में लगी मुहर
पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव पास हुए। प्रदेश की पंचायतों में निम्न वर्गीय लिपिक के 8093 पदों समेत कुल 8414 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली में संशोधन किया गया है जिसे अब बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली 2025 के नाम से जाना जाएगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 22 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि 8414 पदों का सृजन किया जाएगा
मंत्रिमंडल ने प्रदेश की आठ हजार से अधिक पंचायतों में निम्न वर्गीय लिपिक के 8093 पदों के साथ ही कुल 8414 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
निम्न वर्गीय लिपिकों को पंचायत सरकार भवन या पंचायत स्तरीय कार्यालय में तैनात किया जाएगा। निम्न वर्गीय लिपिकों का काम पंचायत स्तर की योजनाओं के क्रियान्वयन और उनका समुचित लेखन करना होगा।
इन पदों के अलावा कृषि विपणन निदेशालय के लिए 14, पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल अस्पताल में स्पोर्ट्स इंज्यूरी यूनिट की स्थापना के लिए 36 और इसी अस्पताल में 267 अन्य पद भी सृजित किए गए हैं। वायुयान संगठन में भी विभिन्न श्रेणी के चार संविदा पद सृजित किए गए हैं।
बिहार जन्म-मृत्यु नियमावली में हुआ संशोधन
बिहार जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम-5 समेत अन्य धाराओं में संशोधन किया गया है। इसके बाद अब यह नियमावली बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 कही जाएगी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न डाटाबेस तैयार किया जाएगा।
साथ ही किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने, किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेने, चालान लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, पासपोर्ट जारी करने में इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए बकायदा एक समय सीमा भी तय की जाएगी।
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