Bihar Vidhan Parishad: बिहार विधान परिषद के सदस्य भी अब 'विधायक' कहे जाएंगे, जारी होगा नया ID कार्ड
बिहार विधान परिषद के सदस्यों को अब विधायक के नाम से जाना जाएगा। नए परिचय पत्रों में यही पदनाम दिया गया है। अधिकांश सदस्यों की शिकायत थी कि उन्हें विधान पार्षद कहने से भ्रम होता है खासकर अन्य राज्यों में। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति से यह निर्णय लिया गया ताकि विधानमंडल के सदस्यों के पदनाम में एकरूपता रहे।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद (Bihar Vidhan Parishad) के सदस्य भी अब 'विधायक' कहे जाएंगे। सदस्यों के लिए जारी नए परिचय पत्र में उन्हें यही पदनाम दिया गया है। सबसे ऊपर लिखा है-बिहार विधानमंडल। उसके नीचे विधायक। फिर विधान परिषद के सदस्य।
असल में पदनाम में यह परिवर्तन विधान परिषद के बहुमत सदस्यों के आग्रह पर किया गया है। शिकायत थी कि उन्हें विधान पार्षद कहा जाता है। दूसरे राज्यों में जहां, विधान परिषद नहीं है, कभी-उन्हें नगर निकायों का पार्षद समझ लिया जाता था।
परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इस विषय पर राजनीतिक दलों की भी राय ली गई थी। सर्वसम्मति के आधार पर ही यह परिवर्तन किया गया।
उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ सदस्यों की यह शिकायत थी कि उन्हें कई जगहों पर सामान्य पार्षद समझ लिया जाता है।
सभापति ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए सांसद का पदनाम है। इसी तर्ज पर विधानमंडल के सदस्यों के पदनाम में एकरूपता का निर्धारण किया गया।
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