Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Bhumi: बिहार फ्लैट मालिकों के लिए दाखिल-खारिज पर अस्थायी रोक, जल्द शुरू होगी नई प्रक्रिया

    बिहार में अपार्टमेंट मालिकों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक अस्थायी रोक लगाई है। अब फ्लैट मालिकों के नाम पर भूमि का दाखिल-खारिज नहीं किया जा सकेगा क्योंकि साफ्टवेयर में नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था होने तक इंतजार करें और ऑनलाइन आवेदन या अंचल कार्यालय के चक्कर न लगाएं। नई प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

    By Vyas Chandra Edited By: Rajat Mourya Updated: Thu, 17 Apr 2025 01:43 PM (IST)
    Hero Image
    सॉफ्टवेयर में होगा प्रविधान तब अपार्टमेंट की भूमि होगी फ्लैटधारकों के नाम

    जागरण संवाददाता, पटना। अपार्टमेंट की भूमि की दाखिल-खारिज फ्लैट मालिकों के नाम किए जाने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रोक लगा दी है। इससे फ्लैट मालिकों में ऊहापोह की स्थिति है। हालांकि, चिंता की कोई जरूरत नहीं, यह रोक अस्थायी है। सॉफ्टवेयर में प्रविधान होने के बाद इसकी प्रक्रिया फिर शुरू होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विभाग की ओर से कहा गया है कि अपार्टमेंट की भूमि तथा फ्लैटधारकों को आवंटित भूमि के दाखिल-खारिज के लिए नई प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। ऐसे में जबतक नई व्यवस्था नहीं हो जाती, वे फ्लैट के दाखिल-खारिज के लिए न तो ऑनलाइन आवेदन करें और न ही अंचल कार्यालय का चक्कर लगाएं।

    विभाग ने जारी किया लेटर

    विभाग की ओर से इस संबंध में पूर्व में सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं समाहर्ताओं के नाम से पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम 2011 एवं 2012 के प्रविधानों के अनुसार रैयतों, भू धारियों से प्राप्त आवेदनों के आलोक में अंचल स्तर पर दाखिल-खारिज किया जाता है।

    पत्र में आगे कहा गया है कि विभाग को ऐसी सूचना मिली है अपार्टमेंट निर्माण के लिए खरीदी गई अथवा समझौते से मिली भूमि का दाखिल-खारिज फ्लैट धारकों के नाम से कुछ अंचलों में किया जा रहा है। जबकि ऐसा कोई प्रविधान अधिनियम में नहीं है। विभागीय साफ्टवेयर में भी इसका आवश्यक प्रविधान नहीं है।

    क्यों रोका गया लैंड म्यूटेशन?

    विभाग का कहना है कि बहुमंजिले अपार्टमेंट के निबंधन के बाद बिल्डर अथवा भू स्वामी से जमीन खरीदार को मिलती जरूर है, लेकिन चिह्नित नहीं होती। यह भी पता नहीं होता कि संबंधित फ्लैट की जमीन अपार्टमेंट के किस भाग में है, जबकि दाखिल-खारिज में भूमि की चौहद्दी निर्धारित होती है।

    ऐसे में फ्लैटधारकों के नाम से अपार्टमेंट की जमीन की दाखिल-खारिज भविष्य के लिए जटिलताएं उत्पन्न कर सकती हैं। अभी दाखिल-खारिज की प्रक्रिया एवं प्रविधान विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

    सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहा है। तत्काल अपार्टमेंट की भूमि एवं फ्लैटधारकों के नाम से दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी की कोई कार्रवाई नहीं करनी है।

    ये भी पढ़ें- Bihar Bhumi: भू-लगान को लेकर नीतीश सरकार सख्त, बड़े बकायेदारों के खिलाफ होगी नीलाम की कार्रवाई

    ये भी पढ़ें- Bihar Bhumi: भूमि सर्वे को लेकर सरकार ने जारी किया नया आदेश, जमीन मालिक ध्यान से पढ़ लें एक-एक बात