Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bihar Bhumi: भू-लगान को लेकर नीतीश सरकार सख्त, बड़े बकायेदारों के खिलाफ होगी नीलाम की कार्रवाई

    Updated: Thu, 17 Apr 2025 07:00 AM (IST)

    बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लगान वसूली में सख्ती बरतते हुए जिला स्तर पर भू लगान के 10 बड़े बकायेदारों के खिलाफ नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश दिया है। अंचल स्तर के 25 बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजा जाएगा। विभाग ने जमीन के उपयोग में बदलाव करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

    Hero Image
    भू-लगान को लेकर नीतीश सरकार सख्त, 10 बड़े बकायेदारों पर होगी नीलाम की कार्रवाई

    राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब लगान (Bihar Bhumi Lagan) वसूली में सख्ती कर रहा है। विभाग के सचिव जय सिंह ने अंचल और जिला स्तर के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। ऐसे बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंचल स्तर के 25 और जिला स्तर के 10 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार होगी। अंचल स्तर के बकायेदारों को नोटिस देने और जिला स्तर के बकायेदारों के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने का आदेश गया है। पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक के निर्णयों को लेकर बुधवार को पत्र जारी किया गया है।

    विभाग को लंबे समय से मिल रही थी ये शिकायत

    विभाग को लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि प्रकृति में बदलाव की कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बिना लोग जमीन का उपयोग कर रहे हैं। जमीन के उपयोग में बदलाव की स्थिति में सरकार को शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

    सचिव ने आदेश दिया कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जो लोग जमीन की प्रकृति बदल कर उपयोग कर रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी किया जाए।

    12000 से अधिक जमाबंदी पेंडिंग

    समीक्षा में पाया गया कि अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के स्तर पर 12 हजार से अधिक जमाबंदियों का ड्राफ्ट स्वीकृति के लिए लंबित है।

    सरकारी भूमि के सत्यापन की समीक्षा में पाया गया कि करीब 26 लाख खेसरों की प्रवृष्टि हुई है। लेकिन, अंचल अधिकारी के स्तर से केवल 22.61 प्रतिशत खेसरा का ही सत्यापन किया गया।

    भोजपुर इस मामले में सबसे पीछे है। अभियान बसेरा-2 एवं सरकारी जमीन के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

    कृषि गणना में मखाना भी शामिल

    राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 11 वीं कृषि गणना में कृषि उत्पाद के रूप में मखाना को भी शामिल करने का निर्देश दिया है। मखाना उत्पादन वाले जिलों से अलग रिपोर्ट मांगी गई है।रिपोर्ट में बताना होगा कि कृषि गणना में मखाना की प्रवृष्टि किस श्रेणी में की गई है।

    ये भी पढ़ें- Bihar Bhumi: भूमि सर्वे को लेकर सरकार ने जारी किया नया आदेश, जमीन मालिक ध्यान से पढ़ लें एक-एक बात

    ये भी पढ़ें- KK Pathak: केके पाठक के आदेश के बाद हरकत में आया प्रशासन, इस मामले में 228 लोगों को नोटिस जारी