Bihar Bhumi: 1 जनवरी से जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज मिलेंगे ऑनलाइन, भू अभिलेख पोर्टल से मिलेगी सुविधा
बिहार में जमीन के दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार, अगले साल 1 जनवरी से यह व्यवस् ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, पटना। जमीन से जुड़े दस्तावेजों की नकल लेने के लिए चिरकुट जमा करने और कागज पर आवेदन देने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। इससे संबंधित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का आदेश अगले साल के एक जनवरी से लागू हो जाएगा।
विभाग के सचिव जय सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदेश की प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है।
आदेश के अनुसार अगले साल के एक जनवरी से ऑनलाइन प्रणाली से जारी होने वाली दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति ही मान्य होगी।
सचिव ने कहा कि अबतक किसी रैयत को किसी दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है। इसके लिए आवेदन के साथ स्टांप शुल्क जमा करना पड़ता है। सत्यापित प्रति प्राप्त करने में सात से 14 दिनों का समय लग जाता है। आवेदक को कार्यालय का चक्कर भी लगाना पड़ता है।
उन्होंने कहा कि इस समय भू अभिलेख पोर्टल पर राजस्व अभिलेखों की स्कैन की गई प्रतियां उपलब्ध हैं। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी रैयत आवश्यक शुल्क का भुगतान कर वांछित दस्तावेजों की प्रति हासिल कर सकते हैं। कुछ रैयत अभी भी इस पोर्टल के माध्यम से डिजिटली हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर रहे हैं।
आदेश में कहा गया है कि मांगा गया कोई दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विभाग इसे उपलब्ध कराएगा।

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