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    बिहार में जमीन के छोटे टुकड़े पर भी फैक्ट्री बनाना आसान, सेटबैक नियमों में छूट; निवेशक को मिलेगा फायदा

    Updated: Tue, 08 Jul 2025 09:44 PM (IST)

    बिहार सरकार ने औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग बाइलाज 2025 में संशोधन किया है। इसके तहत बियाडा के स्वीकृत लेआउट योजना में गैर-प्रदूषणकारी औद्योगिक भूखंडों के लिए न्यूनतम सेटबैक की नई व्यवस्था लागू की गई है। छोटे और मध्यम निवेशकों को जमीन का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा जिससे कम लागत में फैक्ट्री या औद्योगिक भवन बन सकेंगे।

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    जमीन के छोटे टुकड़े पर भी फैक्ट्री बनाना आसान, सेटबैक नियमों में छूट

    राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के बिहार बिल्डिंग बाइलाज, 2025 के तहत बियाडा के स्वीकृत लेआउट योजना में आने वाले गैर-प्रदूषणकारी औद्योगिक भूखंडों के लिए न्यूनतम सेटबैक की नई व्यवस्था प्रभावी की गई है।

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    संशोधन के तहत अब भूखंड के आकार के अनुसार निर्माण स्थल के चारों ओर छोड़ी जाने वाली अनिवार्य खाली जगह (सेटबैक) को व्यावहारिक और लचीला बनाया गया है। जिसके बाद छोटे और मंझोले निवेशकों को जमीन का बेहतर उपयोग करने का अवसर मिलेगा और कम लागत में फैक्ट्री या औद्योगिक भवन बनाया जा सकेगा।

    सरकार ने माना है कि पुराने नियमों के तहत छोटे प्लाटों पर उद्योग लगाना कठिन था। क्योंकि अधिक सेटबैक की शर्त से बड़ी मात्रा में जमीन बेकार चली जाती थी।

    विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नए नियमों के तहत अब 550 वर्गमीटर तक के भूखंड पर फ्र ंट में केवल 3.6 मीटर और पीछे व बगल में 1.5-1.5 मीटर जगह खाली रखनी होगी। पहले इस आकार के भूखंडों पर भी तीनों तरफ अधिक दूरी छोडऩे की बाध्यता थी। जैसे-जैसे भूखंड का आकार बढ़ेगा, सेटबैक की दूरी बढ़ेगी।

    यूं समझे कि 3000 वर्गमीटर तक के प्लाट के लिए सामने का सेटबैक छह मीटर और पीछे व बगल का सेटबैक साढ़े चार मीटर होगा। जबकि 30,000 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों पर 15 मीटर सामने, 12 मीटर पीछे और 10 मीटर बगल में सेटबैक अनिवार्य किया गया है।

    विभाग के अनुसार, छोटे भूखंड पर बनी फैक्ट्री के भवन में बेसमेंट (तलघर) नहीं बनाया जा सकेगा। अगर जमीन 300 वर्गमीटर तक है, तो इमारत की अधिकतम ऊंचाई 11 मीटर हो सकती है। जरूरत पडऩे पर दूसरी मंजिल और उससे ऊपर पीछे और बगल की ओर छोड़ी गई जगह (सेटबैक) में 20 प्रतिशत तक बाहर निकला हुआ हिस्सा बनाया जा सकता है।

    हालांकि, 300 वर्गमीटर तक की जमीन पर यह छूट पहली मंजिल से ही मिलेगी। औद्योगिक बिल्डिंग के लिए जो जगह छोड़नी (सेटबैक) होगी वह रिहायशी या दुकानों के लिए तय सेटबैक से कम नहीं हो सकेगी।