Bihar News: छात्रों को आरक्षण नहीं देने वाले निजी विश्वविद्यालयों की बढ़ी मुश्किल, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट
बिहार सरकार निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगी। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है और उन्हें प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी निजी विश्वविद्यालय आरक्षण नीति का सही तरीके से पालन कर रहे हैं या नहीं। सरकार निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण का पालन की पूरी समीक्षा करेगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच होगी। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने निजी विश्वविद्यालयों से आरक्षण का पालन संबंधी रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग यह भी परखेगा कि निजी विश्वविद्यालयों में आरक्षण का पालन हो रहा है या नहीं।
अपनी गतिविधियां बताने के लिए प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय को शिक्षा विभाग के समक्ष प्रेजेंटेशन देना होगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने संबंधित निजी विद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किया है।
इन निजी विश्वविद्यालयों को भेजा गया पत्र
शिक्षा विभाग द्वारा जिन निजी विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष व सचिव को पत्र भेजा गया है, उनमें सामाजिक कल्याण संस्था, संदीप फाउंडेशन, दवे मंगल मेमोरियल ट्रस्ट, अल-करीम एजुकेशनल ट्रस्ट।
माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं लायंस सेवा केंद्र हास्पिटल, आल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और रितनंद बेल्व्ड एडुकेशन फाउंडेशन शामिल हैं।
शिक्षा विभाग ने मांगी ये जानकारी
निर्देश के मुताबिक संबंधित निजी विश्वविद्यालयों के नियम एवं परिनियम का सरकार से अनुमोदन, नामांकन की प्रक्रिया एवं आरक्षण का पालन, शुल्क में प्रविधान के अनुरूप दी जाने वाली छूट का अनुपालन, फीस संरचना, फीस के लिए समिति का गठन, फीस संरचना से राज्य सरकार को अवगत कराना।
अकादमिक कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर, खेल कैलेंडर का निर्माण एवं समय-सीमा के अनुरूप उसका अनुपालन, विश्वविद्यालय का डायनामिक सेक्योर्ड वेबसाइट, छात्रों के लिए प्लेसमेंट सेल का गठन एवं उसकी उपलब्धियां, विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रविधानों का अनुपालन की जानकारी मांगी गई है।
इसके अलावा एनसीआरएफ, सीबीसीएस के साथ-साथ एबीसी-एनएडी आदि लागू कराया जाना, समर्थ पोर्टल एवं इसके सदृश्य अन्य साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का उपयोग, आडिट एवं वार्षिक लेखा प्रतिवेदन तथा अन्य विशेष शैक्षिक गतिविधियों के बारे में सूचना देने को कहा गया है।
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