इंटर टॉपर्स घोटाला: बच्चा राय के खिलाफ बिहार सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट
इंटर टॉपर्स घोटाले के आरोपी बच्चा राय को पटना हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी, अब राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
पटना [जेएनएन]। इंटर टॉपर्स घोटाले के आरोप में जेल में बंद आरोपी बच्चा राय को पटना हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी। हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार अब शहाबुद्दीन के बाद बच्चा राय की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
मंगलवार को बच्चा राय की जमानत याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि 30 दिनों के भीतर चार्जफ्रेम किया जाए और अगर 30 दिन में चार्जफ्रेम नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में बच्चा राय को जमानत दे दी जाएगी।
इससे पहले इस मामले के मुख्य आरोपी अमित कुमार उर्फ़ बच्चा राय की जमानत याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
पटना हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मामले में केस डायरी को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। इंटर टॉपर्स घोटाले का किंगपिन बच्चा राय को सशर्त जमानत मिल गयी है। पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है।
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बताते चलें पिछले साल बिहार में हुए इंटर टापर्स घोटाला मामले में बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह, उनकी पत्नी ऊषा सिंह, पूर्व सचिव हरिहरनाथ झा समेत बच्चा राय भी मुख्य आरोपियों में लिस्ट में शामिल है।बच्चा राय पर अपने कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में लाभ पहुंचाने के लिए मूल्यांकन केन्द्र में बदलाव करवाने का आरोप है।
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पिछले साल इंटर टॉपर घोटाले में वीआर कॉलेज, भगवानपुर के प्राचार्य अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे वीआर कॉलेज परिसर के पास से गिरफ्तार किया था और उसके बाद एसआटी के हवाले कर दिया था। जबकि बच्चा राय ने मीडिया से कहा कि मैंने सरेंडर किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे पटना पुलिस लाइन आया गया था। फिर बच्चा राय को जेल भेज दिया गया था।
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