1 अक्टूबर से ऑनलाइन मिलेंगे बैंक गारंटी, लोन एग्रीमेंट और ई-स्टांप; हर दस्तावेज का होगा यूनिक नंबर
गैर निबंधन कार्यों के लिए अब ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होगी। स्टांप बैंक गारंटी और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेज डिजिटल रूप से 24 घंटे प्राप्त किए जा सकेंगे। मद्य निषेध विभाग ने एनईएसएल के साथ समझौता किया है। यह सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है जिससे दस्तावेजों की डुप्लीकेसी रुकेगी और सरकार को राजस्व मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। गैर निबंधन कार्यो में स्टांप समेत बैंक गारंटी, ऋण इकरारनामा और पावर ऑफ अटॉर्नी के दस्तावेज के लिए इधर-उधर की भाग दौड़ नहीं करनी होगी। ऐसे तमाम दस्तावेज अब डिजिटली 24 घंटे ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकेंगे।
इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए मंगलवार को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने केंद्र सरकार की एजेंसी एनईएसएल (नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लि.) के साथ करार पत्र पर हस्ताक्षर किए।
निबंधन महानिरीक्षक अंशुल अग्रवाल की उपस्थिति में उप निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन और एनईएसएल के मुख्य विपणन और रणनीतिक अधिकारी डॉ. मुस्तफा शियाजी ने संबंधित समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया।
उत्पाद आयुक्त सह निबंधन महानिरीक्षक अंशुल अग्रवाल ने कहा कि अभी गैर निबंधन कार्यों के लिए स्टांप भौतिक रूप से कार्यालय अवधि में ही उपलब्ध होते हैं। समझौते के बाद सात दिन 24 घंटे ऑनलाइन ही आवश्यक स्टांप राशि के साथ दस्तावेज बनाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर से यह सुविधा प्रारंभ करने की पूरी कोशिश होगी। यह दस्तावेज आवेदक के डिजिटल हस्ताक्षर युक्त होंगे। जिसका रिकॉर्ड एनईएसएल के पास भी रहेगा। हर दस्तावेज का यूनिक नंबर रहेगा, जिससे उसकी नकल (डुप्लीकेसी) की आशंका बिलकुल नहीं रहेगी। इससे सरकार को भी प्री-पेड मोड में राजस्व प्राप्त होगा।
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