Bihar Vacancy 2025: सरकार ने 15000 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी, नियुक्ति के लिए लागू होगी नई नियमावली
बिहार सरकार ने स्कूलों में 15 हजार पदों पर भर्ती का फैसला लिया है। इनमें पुस्तकालयाध्यक्ष लिपिक और परिचारी के पद शामिल हैं। नई नियमावली के अनुसार पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी जिसके लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। लिपिक और परिचारी के आधे पद अनुकंपा के आधार पर भरे जाएंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। नीतीश मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के अलग-अलग श्रेणी के स्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्ष, लिपिक, परिचारी के करीब 15 हजार पदों पर नियुक्यिां होगी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद वर्षों से अटकी इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
इन पदों पर नियुक्तियों के लिए मंत्रिमंडल ने तीन अलग-अलग नियमावली स्वीकृत की है। नई नियमावली के आधार पर पुस्तकालयाध्यक्ष के करीब 65 सौ पद, विद्यालय लिपिक के 6421 पद और परिचारी के दो हजार पदों पर नियुक्यिां होगी।
लिपिक और परिचारी संवर्ग के स्वीकृत पदों में से आधे पद यानी 50 प्रतिशत पद अनुकंपा से भरे जाएंगे और आधे पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर।
हाई स्कूलों में करीब 14 साल बाद पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्तियां होंगी। इसके पूर्व 2011-12 में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्यिां की गई थी। इसके लिए बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी। यह संवर्ग जिला स्तरीय है।
बहाली लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए जरूरी अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री आवश्यक की है।
एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। पुस्तकालयाध्यक्ष का स्थानांतरण जिला के अंदर होगा। विशेष परिस्थिति में माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा अन्य जिलों में स्थानांतरण किया जा सकेगा। सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को लिपिक या परिचारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि इसी प्रकार वर्षाे से लंबित लिपिक व परिचारियों की नियुक्ति के लिए भी नियमावली स्वीकृत की गई है। दोनों पदों पर नियुक्ति में 50 प्रतिशत पद अनुकंपा से जबकि, शेष 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे।
इसके लिए मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 और बिहार राज्य विद्यालय परिचारी (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 स्वीकृत की है। यह नियुक्तियां सरकार के द्वारा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही अनुकंपा पर नियुक्ति की कार्रवाई जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से होगी।
कमेटी के माध्यम से लिपिक व परिचारी के पद पर अनुकंपा पर नियुक्ति होगी। इनमें राज्य के राजकीय प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, राजकीयकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों समेत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक, नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवा काल में मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा।
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