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    बिहार में गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा दाखिला, Gyandeep Portal से होगा रजिस्ट्रेशन

    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:07 PM (IST)

    बिहार में गरीब परिवारों के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने आरटीई अधिनियम 2009 के तहत ज्ञानदीप पोर्टल क ...और पढ़ें

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    बिहार में गरीब परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा दाखिला

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के निजी विद्यालयों में गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क नामांकन मिलेगा। छात्रों की पढ़ाई भी निःशुल्क होगी। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

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    निर्देश के मुताबिक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के प्रविधान के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के छात्रों का ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से आनलाइन नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

    ऐसे बच्चों के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गयी है। इसके तहत दो जनवरी से ज्ञानदीप पोर्टल पर छात्रों का पंजीकरण शुरू होगा, 31 जनवरी तक चलेगा।

    तीन जनवरी से दो फरवरी तक पंजीकृत छात्रों का सत्यापन होगा। सत्यापित छात्रों को छह फरवरी को स्कूल आवंटित होगा तथा सात फरवरी से 21 फरवरी तक नामांकन होगा।

    आपको याद दिला दूं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों के निःशुल्क नामांकन का प्रविधान है। ऐसे बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित स्कूलों को राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

    राज्य अपीलीय प्राधिकार को मिले 2.40 करोड़

    शिक्षा विभाग के तहत गठित राज्य अपीलीय प्राधिकार को दो करोड़ 40 लाख 58 हजार रुपये की राशि जारी हुई है। इसमें दो करोड़ पांच लाख 58 हजार रुपये की राशि अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन मद में तथा 35 लाख रुपये की राशि सहायक अनुदान गैर वेतन मद की है।