जागरण संवाददाता, पटना। यदि आपकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है या दिव्यांगता के कारण बूथ पर पहुंचने से लाचार हैं तो आप घर बैठे मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।
इसके लिए आपको अपने बूथ लेवल अफसर से संपर्क करना होगा। वह आपको एक फार्म देंगे, जिसे भरकर वापस करना होगा। इसके बाद घर बैठे मतदान की व्यवस्था की जाएगी।
यह जानकारी सोमवार को जिलाधिकारी डा. त्यागराजन एसएम ने दी। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए हर एक मत महत्वपूर्ण है।
बिहार विधानसभा चुनावों में अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था की है। इससे बुजुर्ग व असमर्थ मतदाताओं को बूथ तक आने-जाने की समस्या से राहत मिलेगी और वे आसानी से मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
बीएलओ जांच में संतुष्ट होने पर ही देंगे अनुमति
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता व दिव्यांगजन घर बैठे मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने बीएलओ से संपर्क कर मतदान के लिए घर पर व्यवस्था का अनुरोध करना होगा।
बीएलओ की जानकारी नहीं होने पर चुनाव आयोग के हेल्पलाइन नंबर 1950 या मोबाइल एप ईसीआइ नेट से मतदाता सीधे बीएलओ को फोन या संदेश भेज मतदान सुविधा संबंधी प्रश्न या आवेदन कर सकते हैं।
बीएलओ मतदाता से एक फार्म भरवाएंगे और जांच करेंगे। यदि वे उम्र 85 वर्ष से अधिक पाते हैं या दिव्यांगता इतनी है कि बूथ पर पहुंचने में दिक्कत होगी तो उनका आवेदन स्वीकार कर इसकी व्यवस्था की जाएगी।
इसके अलावा, जो लोग बूथ पर जाना चाहते हैं, उनके लिए रैंप आदि की व्यवस्था की गई है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
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