समान मामला–समान फैसला: राजस्व प्रशासन को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का सख्त संदेश
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व प्रशासन में समानता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों ...और पढ़ें

राजस्व प्रशासन को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का सख्त संदेश
जागरण संवाददाता, पटना। राजस्व प्रशासन में समानता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने को लेकर राज्य सरकार ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व विभाग के सभी पदाधिकारियों को साफ संदेश देते हुए कहा है कि समान परिस्थितियों वाले मामलों में समान निर्णय देना अनिवार्य है और इसमें किसी भी स्तर पर मनमानी या भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक निर्देश नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत प्रत्येक राजस्व पदाधिकारी का संवैधानिक दायित्व है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के 'सात निश्चय' कार्यक्रम के अंतर्गत 'सबका सम्मान–जीवन आसान' के लक्ष्य को तभी साकार किया जा सकता है, जब आम नागरिकों को यह भरोसा हो कि भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों में निष्पक्ष, पारदर्शी और एकरूप कार्रवाई की जाएगी। भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, जमाबंदी कायम करने, अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों में स्पष्ट, सकारण और विधिसम्मत आदेश पारित करना सभी राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
उन्होंने सभी जिलों के समाहर्ताओं और अधीनस्थ राजस्व पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि समान मामलों में अलग-अलग निर्णय की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। किसी व्यक्ति की पहचान, सामाजिक हैसियत या दबाव के आधार पर निर्णय लेना पूरी तरह अनुचित है। ऐसे मामलों में कड़ी प्रशासनिक जवाबदेही तय की जाएगी।
इसी क्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक एवं अर्द्ध-न्यायिक कार्यों में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सभी राजस्व पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद-14 और समता के सिद्धांत (प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी) का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे, ताकि समान परिस्थितियों वाले मामलों में समान निर्णय सुनिश्चित हो सके।
पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद–2025 के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई मामलों में विधिक ज्ञान और समुचित प्रशिक्षण के अभाव में समान परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न आदेश पारित किए गए। यह स्थिति न केवल संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, बल्कि इससे आम जनता का प्रशासन पर विश्वास भी कमजोर होता है।
जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, जमाबंदी, अतिक्रमण हटाने, पट्टा देयता और सार्वजनिक भूमि से जुड़े सभी मामलों में एकरूप, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई अपेक्षित होगी। पहचान देखकर आदेश देना, किसी प्रकार के दबाव में अलग व्यवहार करना और समान मामलों में भिन्न निर्णय देना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया है।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेश पारित करते समय राजस्व पदाधिकारी सकारण निर्णय देंगे, तथ्यों की तुलनात्मक विवेचना करेंगे और यदि किसी समान मामले में अलग निर्णय लिया गया हो, तो उसका स्पष्ट कारण अभिलेख पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इन दिशा-निर्देशों के प्रभावी और सख्त अनुपालन की जिम्मेदारी जिला समाहर्ताओं को सौंपी गई है।
राज्य सरकार का मानना है कि इन निर्देशों के पालन से न केवल भूमि और राजस्व मामलों में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम नागरिकों को समयबद्ध और न्यायसंगत समाधान भी मिलेगा। यह कदम राजस्व प्रशासन को अधिक जवाबदेह, संवेदनशील और संविधानसम्मत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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