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    Bihar Bhumi: आवास बोर्ड की फ्री होल्ड जमीन के खरीदारों के लिए खुशखबरी, अब उनके नाम होगी जमाबंदी

    Updated: Tue, 11 Feb 2025 07:00 PM (IST)

    बिहार राज्य आवास बोर्ड की अधिग्रहित और फ्री होल्ड घोषित जमीन के खरीदारों के नाम जमाबंदी कायम की जाएगी। राजस्व विभाग ने इसका निर्णय लिया है जिसके तहत दाखिल-खारिज और मालगुजारी की रसीद भी काटी जाएगी। जमीन मालिक अब आसानी से अपने नाम पर दस्तावेज़ करा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अंचल कार्यालय में प्रक्रिया शुरू की जाएगी जिससे शहरी इलाकों के हजारों लोगों को फायदा होगा।

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    आवास बोर्ड की फ्री होल्ड जमीन के खरीदारों के लिए खुशखबरी, अब उनके नाम होगी जमाबंदी

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार राज्य आवास बोर्ड (Bihar State Housing Board) की अधिग्रहित और बाद में फ्री होल्ड घोषित (Bihar Free Hold Land) जमीन के खरीदारों के नाम जमाबंदी कायम होगी। उनके नाम से दाखिल-खारिज होगा और मालगुजारी की रसीद भी कटेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

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    बैठक में आवास बोर्ड के सचिव एवं चकबंदी के निदेशक भी उपस्थित थे। इससे राज्य के शहरी इलाके के हजारों लोगों को लाभ होगा। निर्णय की जानकारी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को दी गई है। उनसे आग्रह किया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में इसे लागू करें।

    दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पिछले साल 25 मई को ही आवास बोर्ड की फ्री होल्ड घोषित जमीन का स्वामित्व नए खरीदारों को सौंपने का निर्णय लिया था। उसी निर्णय को अब लागू किया जा रहा है।

    सबसे पहले बिहार राज्य आवास बोर्ड के नाम से कायम होगा जमाबंदी

    प्रक्रिया के पहले चरण में आवास बोर्ड जमीन से जुड़े दस्तावेजों की प्रति संबंधित अंचल कार्यालय में ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। दस्तावेजों में अधिघोषणा और पंचाट की प्रति को शामिल करना है। ऑनलाइन दस्तावेज मिलने के बाद अंचल कार्यालय की ओर से सबसे पहले बिहार राज्य आवास बोर्ड के नाम से जमाबंदी (Bihar Bhumi Jamabandi) कायम की जाएगी।

    इस वेबसाइट पर करना होगा आवेदन

    इसके लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड के लिए सृजित लॉग-इन आईडी से विभागीय वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in के माध्यम से दाखिल-खारिज के लिए आवेदन दिया जाएगा।

    पहले से अर्जित या अधिग्रहित जमीन की जमाबंदी बिहार राज्य आवास बोर्ड के नाम से कायम हो जाने के बाद उस फ्री होल्ड जमीन का दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी सृजन की कार्रवाई के लिए नियमानुसार रैयतों/आवंटियों द्वारा अपने स्तर से संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन दिया जा सकेगा।

    मंत्री दिलीप जायसवाल ने दी जानकारी

    आवास बोर्ड से अपनी जमीन को फ्री होल्ड करानेवाले जमीन मालिकों/रैयतों के लिए यह बड़ी राहत है। अब आवास बोर्ड से जमीन लेनेवाले लोग आसानी से अपने नाम से दाखिल-खारिज करा सकते हैं। - डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

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