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    Bihar Bhumi: जमीन की ई-मापी रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा अनिवार्य, विजय सिन्हा ने अधिकारियों को दिया ऑर्डर

    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    बिहार में जमीन की ई-मापी रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा अनिवार्य कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को इस नियम का सख्ती ...और पढ़ें

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    उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा।

    राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य में बड़ी संख्या में बढ़ते भूमि विवाद और गलत कागजात तैयार कर जमीन पर कब्जा जमाने वाले माफिया तत्वों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है।

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    गुरुवार को समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि ये गलत तत्व आम जनता को न्यायालय तक परेशान करते हैं। इस तरह की शिकायत मिलते ही उच्चस्तरीय टीम बनाकर जांच कराई जाए।

    उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो केंद्र सरकार के सहयोग से ऐसे मामलों को रोकने के लिए नया कानून भी बनाया जाएगा। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

    सिन्हा ने कहा कि ऐसी व्यवस्था हो कि रैयतों को जमीन की मापी में आसानी हो और अमीनों की मनमानी रुके। उन्होंने सभी अंचलों के अमीनों के कार्यों का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि अब ई-मापी रिपोर्ट के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा अनिवार्य किया जा रहा है।

    राज्य में जमीन के पुराने कागजात कैथी लिपि में होने से नागरिकों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए उपमुख्यमंत्री ने जिलावार कैथी लिपि विशेषज्ञों का पैनल बनाने और उनकी सूची अंचल कार्यालयों में लगाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया।

    उन्होंने बिहार भूमि पोर्टल के उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने को कहा। आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपमुख्यमंत्री ने सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में यह सूचना प्रसारित करने को कहा कि रजिस्ट्री के 90 दिनों के भीतर दाखिल-खारिज के लिए अवश्य आवेदन करें।

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