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    UPS Pension Scheme: बैंक कर्मचारियों को तत्काल यूपीएस चुनने का विकल्प नहीं, कब मिलेगा नई पेंशन स्कीम का लाभ?

    Updated: Mon, 26 Aug 2024 02:52 PM (IST)

    देश में अब नई पेंशन व्यवस्था लागू हो गई है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया है। इसको लेकर कर्मचारियों के अलग-अलग वर्ग में विभिन्न रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बैंक कर्मचारी असमंजस में हैं क्योंकि उन्हें तत्काल रूप से यूपीएस चुनने का विकल्प नहीं मिला है। सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में इसे लागू करने को लेकर कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया है।

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    यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिन्स पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की मांग पर अडिग है।

    राज्य ब्यूरो, पटना। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) केंद्रीय कर्मियों के लिए अगले वर्ष पहली अप्रैल से प्रभावी हो रही है। हालांकि, बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों को इसका लाभ कब मिलेगा, इस पर अभी संशय है। बैंकिंग सेक्टर में यूपीएस के संदर्भ में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

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    उल्लेखनीय है कि बैंक में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) एक अप्रैल 2010 से प्रभावी है। हालांकि, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिन्स पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की मांग पर अडिग है।

    यूनाइटेड फोरम ऑफ ग्रामीण बैंक यूनियन्स के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी के अनुसार, यूपीएस सरकारी कर्मियों के लिए एनपीएस से बेहतर है। इसके तहत सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति के पहले के 12 महीने के औसत बेसिक सेलरी की 50 प्रतिशत होगी।

    उन्होंने बताया कि एनपीएस की शुरुआत के समय अर्थात 01 जनवरी, 2004 के बाद सेवानिवृत्त और 31 मार्च, 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी भी यूपीएस के सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। यूपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के समय उसकी जो पेंशन बनेगी, उसका 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन होगी।

    अगर किसी की सेवा 10 वर्ष से कम है, तो भी एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10 हजार रुपये प्रति माह के साथ मंहगाई भत्ता भी मिलेगा।

    ओपीएस की अपेक्षा यूपीएस में ग्रेच्युटी कम

    ओपीएस के तहत 20 लाख तक ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है, लेकिन यूपीएस के अंतगर्त सेवानिवृत्ति पर छह माह की सेवा के लिए मात्र मूल वेतन और मंहगाई भत्ते की 10 प्रतिशत राशि ही एकमुश्त भुगतान की जाएगी।

    सेवानिवृत्त हो चुके कर्मी एक बार ही पेंशन योजना चुन पाएंगे। या तो उन्हें एनपीएस में रहना होगा या यूपीएस में। बाद में वे विकल्प नहीं बदल सकते।

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