रोहतास में अधिकारियों को लापरवाही पड़ी भारी, ADM और नगर आयुक्त को शाेकॉज; अंचलाधिकारी पर भी गिरी गाज
पटना में प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायतों की सुनवाई की। रोहतास के दो अधिकारियों से अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा गया जबकि नौहट्टा के अंचलाधिकारी पर कार्रवाई का आदेश दिया गया। आयुक्त ने 12 मामलों का निवारण किया और अधिकारियों को तत्पर रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार लोक शिकायत निवारण को प्राथमिकता देती है।

जागरण संवाददाता, पटना। प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील में शिकायतों की सुनवाई कर उनका निवारण किया।
लोक शिकायत निवारण की सुनवाई से अनुपस्थित रहने के कारण रोहतास के अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी व नगर निगम सासाराम के नगर आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
वहीं, रोहतास के अपर जिला दंडाधिकारी को कार्यों में लापरवाही बरतने वाले नौहट्टा अंचलाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। प्रमंडलीय आयुक्त ने कुल 12 मामलों की सुनवाई कर उनका निवारण किया।
परिवादी राणा प्रताप सिंह का परिवाद दाखिल-खारिज में हुए त्रुटिपूर्ण आदेश से संबंधित है। आयुक्त ने सुनवाई में पाया कि इस मामले में रोहतास के अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी ने कोई ईमानदार एवं सार्थक प्रयास नहीं किए। साथ ही वे सुनवाई से भी अनुपस्थित हैं।
शोकॉज नोटिस जारी
इस पर आयुक्त ने उन्हें शोकॉज नोटिस जारी किया। वहीं, परिवारी संजय कुमार वर्मा ने नल जल योजना का अधूरा कार्य करने की शिकायत की। सुनवाई के क्रम में पता चला कि सासाराम नगर निगम के आयुक्त अनुपस्थित हैं। आयुक्त ने उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा।
आयुक्त ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। जनता की शिकायतों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है, इसके लिए सभी पदाधिकारी सजग रहें।
लोक सेवकों को संवेदनशीलता एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। कार्य में लापरवाही, लोक शिकायत निवारण के प्रति अरूचि एवं जनहित के मामलों में संवेदनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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