Bihar Crime: दो साल से मासूम से दुष्कर्म कर रहा था क्लर्क, ऐसे सामने आई सच्चाई; पुलिस ने दरिंदे को दबोचा
राजधानी पटना के एक दृष्टिहीन बालिका विद्यालय में मानवता को शर्मसार करने वाला बेहद घिनौना मामला सामने आया है। विद्यालय में 12 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ पिछले दो साल से दुष्कर्म हो रहा था। आरोप विद्यालय के क्लर्क अजीत कुमार पर लगा। तीन दिन पहले जब बच्ची के माता-पिता को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अगमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई।

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। राजधानी के एक प्रतिष्ठित ब्लाइंड स्कूल में पढ़ने वाली और हॉस्टल में रह रही 12 वर्षीया छात्रा के साथ स्कूल के क्लर्क द्वारा दो साल तक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है।
पीड़िता के पिता द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद अगमकुआं थाने की पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपित क्लर्क को जेल भेज दिया है। अगमकुआं थानेदार नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल जांच के बाद रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
रिपोर्ट आते ही चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी में बताया है कि उनकी 12 वर्षीया बेटी वर्ष 2018 से ब्लाइंड स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी।
स्कूल में गर्मी की छुट्टी के बाद बेटी 17 मई को घर आई थी। छुट्टी समाप्त होने के बाद 25 जून को पिता किशोरी बेटी को स्कूल भेज रहा था।
पिता के अनुसार, बेटी स्कूल जाने से मना कर रही थी। पिता ने बेटी से स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा तो पहले तो उसने कुछ नहीं बताया।
बाद में बड़ी बेटी ने पिता को बताया कि नेत्रहीन विद्यालय के क्लर्क ने वर्ष 2023 से मार्च 2025 तक किशोरी बेटी का यौन शोषण किया। उसके बाद पिता ने किशोरी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि विद्यालय के क्लर्क अजीत सर उसके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करते थे। विरोध करने पर क्लर्क मारपीट व धमकी देता था।
पीड़िता ने पिता को बताया है कि क्लर्क अक्सर कहता था कि अगर किसी को कुछ बताया तो बुरी तरह पीटा जाएगा। स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। डर के मारे पीड़िता ने परिजनों को क्लर्क की करतूत के बारे में नहीं बताया। पिता के अनुसार किशोरी बेटी अपनी आंखों से मात्र दस प्रतिशत ही देख पाती है।
वैशाली जिले का रहने वाला है आरोपी शिक्षक
वैशाली जिले के राघोपुर थाना अंतर्गत फतेहपुर निवासी नेत्रहीन विद्यालय में कार्यरत 46 वर्षीय क्लर्क अजीत कुमार सिंह पांच फुट सात इंच लंबे व गठीले शरीर के स्वामी हैं।
आरोपी के खिलाफ अगमकुआं थाने में बीएनएस 2023 की धारा 64 (2) और पॉक्सो 06 एक्ट 2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राचार्य के अनुसार आरोपी क्लर्क 2019 से स्कूल में कार्यरत था।
प्राचार्य ने कहा- छात्रावास में किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित
अंध विद्यालय के प्राचार्य ने कहा कि स्कूल के छात्रावास में किसी भी पुरुष या कर्मचारी का प्रवेश वर्जित है। प्राचार्य ने कहा कि 2018 से छात्रावास में रह रही किशोरी ने कभी स्कूल प्रशासन से कोई शिकायत नहीं की।
अभिभावक ने भी लड़की के साथ किसी हरकत की जानकारी नहीं दी। स्कूल प्रशासन का साफ कहना है कि परिसर में किसी को भी लड़की के साथ गलत हरकत की जानकारी नहीं है। सभी को बाहर से जानकारी मिली है।
जेल के सलाखों में आरोपी शिक्षक
सहायक पुलिस अधीक्षक अतुलेश झा ने मंगलवार को बताया कि लड़की के पिता की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता के परिजनों और दोस्तों का बयान लिया।
बयान के मुताबिक, पीड़िता जब क्लर्क के पास कागजात और दूसरी चीजें मांगने जाती थी तो वह मौका पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करता था।
पीड़िता की मेडिकल जांच भी कराई गई है। एएसपी के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पोक्सो 06 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे मामले की जांच की जाएगी और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
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