क्रीमीलेयर रहित सर्टिफिकेट भी करेगा जाति, आय व आवासीय प्रमाण का काम
जागरण ब्यूरो, पटना
क्रीमीलेयर रहित सर्टिफिकेट को जाति, आवास प्रमाणपत्र के रूप में मान्यता दी जा सकती है। राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। इससे संबंधित अपने स्पष्टीकरण में सामान्य प्रशासन विभाग ने कह है कि कीमलेयर रहित प्रमाणपत्र जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र के आधार पर जारी होता है मगर क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जारी करने के क्रम में पहले जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र निर्गत करने की अनिवार्यता नहीं है। बल्कि सीधे क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, परीक्षा नियंत्रक संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद और स्थानिक आयुक्त बिहार भवन के नाम 16 अगस्त को सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश पत्र जारी किया है।
पत्र में कहा गया है कि जाति, आय एवं आवास प्रमाण पत्र जारी करने की अधिकतम समय सीमा 21 दिनों से घटाकर 14 दिन कर दी गई है। इसका मतलब यह नहीं कि हर हाल में 14 वें दिन ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। आवश्यकता के अनुसार कम समय में भी प्रमाण पत्र जारी किए जाएं ताकि उम्मीदवार समय पर उसका उपयोग कर सकें। उच्च पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि एडीओ या डीएम द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने की स्थिति में सीधे संबंधित एसडीओ या डीएम के समक्ष प्रमाण पत्र पेश किए जाएंगे। डीएम या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित कराने के लिए थ्रू प्रोपर चैनल पेश करने की जरूरत नहीं है। प्रतिहस्ताक्षरित का निहितार्थ मात्र इतना है कि राज्य से बाहर या केंद्रीय एवं अन्य संस्थानों में संबंधित प्रमाण पत्र की वैधता बनी रहे। अन्यथा राज्य के अंदर उपयोग के लिए अंचलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही पर्याप्त है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए फार्मेट में खुद शपथ पत्र देना होगा। नोटरी पब्लिक या कार्यपालक दंडाधिकारी से जारी शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है।
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