Bihar Teacher: बिहार में 36968 शिक्षकों को 28 जिलों में मिले स्कूल, ज्वाइनिंग डेट का ये है अपडेट
Bihar TRE 3 Niyojit Shikshak बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित 36968 शिक्षकों को 28 जिलों में विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने 14 जिलों के 21440 शिक्षकों की सूची जारी की है जिन्हें 15 मई तक योगदान करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले भी कुछ जिलों में शिक्षकों को पदस्थापना दी गई थी।
राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा (टीआरई-थ्री) के आधार पर चयनित 36,968 शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया है।
आयोग से कुल 51, 389 शिक्षक चयनित हुए हैं, जिनमें से संबंधित शिक्षकों का 28 जिलों में पदस्थापन कर दिया गया है।
शिक्षा विभाग ने सोमवार को 14 जिलों के 21,440 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते हुए उनका पदस्थापन किया।
इससे संबंधित सूची जारी की गई और पदस्थापन वाले विद्यालय में 15 मई तक शिक्षकों को योगदान कर शिक्षण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया। शेष बचे जिलों के नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन भी मंगलवार तक कर दिया जाएगा।
किस जिले में कितनी पोस्टिंग
शिक्षा विभाग की सूची के मुताबिक पश्चिम चंपारण के 302, मुजफ्फरपुर के 2414, सुपौल के 1356, सिवान के 1424, सीतामढ़ी के 1520, सारण के 2124, समस्तीपुर के 3326, सहरसा के 1664, लखीसराय के 601, खगड़िया के 1341, कटिहार के 2051, जमुई के 1398, बक्सर के 905 एवं अररिया के 1014 नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करते हुए उनका पदस्थापन किया गया।
इसके पहले विभाग ने शनिवार को 14 जिलों के 15,528 शिक्षकों का पदस्थापन किया था। इनमें बांका के 667, भोजपुर के 1178, अरवल के 289, भागलपुर के 961, गोपालगंज के 1315, कैमूर के 959, किशनगंज के 1184, शिवहर के 214, नवादा के 1386, नालंदा के 1465, मुंगेर के 832, बेगूसराय के 1543, पूर्वी चंपारण के 2241 एवं रोहतास के 1294 शिक्षक हैं।
15 मई तक ज्वाइनिंग अनिवार्य
बता दें कि 51,389 चयनित शिक्षकों को नौ मार्च को ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. एस. सिद्धार्थ पहले ही कह चुके हैं कि संभव है कि उनमें कई शिक्षकों को पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान करने में कठिनाई हो।
लेकिन चूंकि यह उनकी पहला पदस्थापन होगी, इसलिए पदस्थापना वाले विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। ऐसे अध्यापक बाद में अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन करेंगे।
बदले नियम, औषधि संवर्ग में नियुक्ति अब कार्य अनुभव और लिखित परीक्षा से
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी संवर्ग के अंतर्गत सभी उप संवर्गो में नियुक्ति के नियमों में सरकार ने बदलाव कर दिया है।
अब सरकारी विश्लेषक, जीवाणु विद, वरीय वैज्ञानिक सहायक तथा टेक्नीशियन के मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति पुराने कार्य अनुभव और लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के अनुसार लिखित परीक्षा आयोग के माध्यम से आयोजित होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के लिए कुल निर्धारित अंक सौ होंगे।
लिखित परीक्षा 75 अंकों की होगी और पूर्व के कार्य अनुभव पर प्रत्येक एक वर्ष के लिए पांच अंक दिए जाएंगे। जो अधिकतम पांच वर्ष के लिए या फिर अधिकतम 25 अंक तक होंगे।
पुराने कार्य अनुभवों में राज्य के अंतर्गत किसी भी गैर निजी प्रयोगशाला जैसे बिहार सरकार, केंद्र सरकार, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थानों एवं लोक संस्थानों, सैनिक में अनुबंध के आधार पर पूर्व में समकक्ष पदों पर अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए पांच अंक प्रति वर्ष दिए जा सकेंगे। लेकिन, अधिमानता का लाभ न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही मान्य होगा।
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