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    बिहार में ढाई साल में स्क्रैप को आए 1611 वाहन, नई गाड़ी खरीदने पर ट्रैक्स में छूट; ऐसे करें ई-आवेदन

    Updated: Thu, 05 Jun 2025 07:32 PM (IST)

    बिहार में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए जनवरी 2023 से अबतक एक हजार 611 आवेदन आए हैं। वायु प्रदूषण के स्तर पर कमी लाने के लिए राज्य सरकार वाहन स्वामियों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए टैक्स में छूट दी जा रही है।

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    ढाई साल में स्क्रैप के लिए आए 1611 वाहन। सांकेतिक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में 15 साल से अधिक पुराने और खटारा वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए पटना और वैशाली में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर मौजूद हैं। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए जनवरी 2023 से अबतक एक हजार 611 आवेदन आए हैं। इनमें 748 रक्षा (डिफेंस) के वाहन, 308 सरकारी वाहन और 555 निजी वाहन शामिल हैं।

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    15 साल से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग

    दरअसल, वायु प्रदूषण के स्तर पर कमी लाने के लिए राज्य सरकार वाहन स्वामियों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए टैक्स (कर) में छूट दी जा रही है। इसमें वाहन मालिकों को निक्षेप प्रमाणपत्र (सीओडी) के आधार पर नए वाहनों के पंजीकरण कराने पर टैक्स में रियायत, निजी वाहनों की स्क्रैपिंग पर टैक्स में 25 प्रतिशत और वाणिज्यिक वाहनों की स्क्रैपिंग पर 15 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

    परिवहन विभाग के अनुसार, सरकारी वाहनों को मोटरवाहन कर, हरित कर, सड़क सुरक्षा उपकर और अर्थदंड में पूरी छूट जबकि गैर परिवहन एवं परिवहन वाहनों को कर में 90 प्रतिशत एवं अर्थदण्ड में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

    बकाये में एकमुश्त छूट देने का प्रविधान

    इसके साथ ही वाहन मालिकों को पहले से लंबित सभी तरह के बकाये में एकमुश्त छूट देने का प्रविधान है। यह छूट 31 मार्च 2026 तक प्रभावी है। विभाग ने 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग का निर्देश भी दिया है। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि प्रदेश में बीते एक वर्ष में गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए काफी काम हो रहा है।

    कई तरह की सहूलियत दी जा रही

    पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने वाले वाहन मालिकों को कोई नुकसान ना उठाना पड़े इसलिए उन्हें कई तरह की सहूलियत दी जा रही है। इसमें पुराने वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदने पर कर में छूट का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ ना पड़े। विभाग आमजनों की सुविधा के लिए सजगता से काम कर रहा है।

    स्क्रैपिंग के लिए ई-आवेदन 

    निजी वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) https://vscrap.parivahan.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिसे आरवीएसएफ सेंटर खरीद कर स्क्रैप करेगा।