Nalanda News: इस तारीख तक करा लें अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन, वरना लाइसेंस होगा रद्द; DM के सख्त आदेश
नालंदा में शस्त्र लाइसेंसधारकों के लिए जिलाधिकारी का महत्वपूर्ण आदेश। सभी लाइसेंसधारकों को 25 से 31 अगस्त के बीच अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन न कराने पर लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। यह निर्णय हथियारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लिया गया है क्योंकि कई तस्कर लाइसेंस प्राप्त कर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं।
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। ऐसा देखा जा रहा है कि हथियार तस्करों का राष्ट्रव्यापी गिरोह किसी माध्यम से शस्त्र का अनुज्ञप्ति प्राप्त कर उम्दा किस्म के हथियार क्रय कर उस शस्त्र का इस्तेमाल संगठित अपराध या आपराधिक वर्चस्व कायम करने में उपयोग हो रहा है।
ऐसे हथियार का इस्तेमाल आसन्न विधानसभा चुनाव में न हो और चुनाव तथा अन्य समय जिले की विधि व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त बना रहे, इसके लिए सभी लाइसेंसी शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है।
शस्त्र का सत्यापन कराने के संबंध में डीएम कुंदन कुमार बुधवार को जिला दंडाधिकारी के हैसियत से निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, वे 25 से 31 अगस्त के बीच जिस थाना में सत्यापन के संबंध में अधिसूचना जारी किया गया है, वहां अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन करा लें।
निर्धारित तिथि पर शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। इसके लिए शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। बता दें कि जिला दंडाधिकारी के निर्देश से पिछले 16 से 19 जून तक शस्त्रों एवं कार्टिज की सत्यापन कराया गया था।
25 से 27 अगस्त के बीच इन थानों में होगा भौतिक सत्यापन
डीएम के निर्देशानुसार 25 से 27 अगस्त के बीच बिहार, लहेरी, अस्थावां, बिन्द, सारे, सरमेरा, नूरसराय, रहुई, हरनौत, गिरियक, कतरीसराय, राजगीर, सिलाव, चंडी, थरथरी व नगरनौसा थाना क्षेत्र के शस्त्रधारक शस्त्र व कार्टिज का सत्यापन करा लें।
वहीं उसी तिथि को हिलसा, करायपरसुराय, एकंगरसराय, परबलपुर, इस्लामपुर, वेन, गोखुलपुर ओपी तथा कल्याणबिगहा ओपी क्षेत्र के शस्त्रधारक सुबह दस से सायं पांच बजे के बीच अपने हथियार व कारतूस का सत्यापन करा सकते हैं।
28 से 31 अगस्त तक इन थाना व ओपी क्षेत्र के शस्त्रों का होगा सत्यापन
वहीं जिलाधिकारी के निर्देश से शेष बचे सोहसराय, दीपनगर, वेना, मानपुर, छबिलापुर, तेल्हाड़ा, खुदागंज, चेरो ओपी व चिकसौरा थाना क्षेत्र के लाइसेंसी शस्त्रों एवं कारतूस का सत्यापन किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त शेष बचे नालंदा, औंगारी, भागनबिगहा ओपी, तेलमर तथा पावापुरी ओपी क्षेत्र के शस्त्रों का सत्यापन कराना अनिवार्य है।
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