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    Bihar Bhumi: सर्वे के बीच जमीन मालिकों के लिए नीतीश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, यहां चेक करें

    By Jagran NewsEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 19 May 2025 04:18 PM (IST)

    भूमि सुधार विभाग के अनुसार रैयत सिर्फ उसी व्यक्ति से जमीन की खरीदारी करें जिनका वैध जमाबंदी हो। जमीन की श्रेणियां जैसे कैसरे हिंद गैर मजरूआ खास गैर मजरूआ आम भूदान या बंदोबस्ती स्पष्ट होनी चाहिए। कहा गया है कि बिना वैध जमाबंदी वाली जमीन की रजिस्ट्री कानूनी रूप से चुनौती पूर्ण हो सकती है।

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    बिहार में जमीन मालिकों के लिए नीतीश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

    संवाद सूत्र, करायपरसुराय। बिहार सरकार (Bihar Government) के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रैयतों को जमीन खरीदने से पहले सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार, जमीन की खरीदारी सिर्फ उसी व्यक्ति से करें जिसकी वैध जमाबंदी हो।

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    विभाग ने बताया है कि दाखिल खारिज (Land Mutation) आवेदन अस्वीकृत होने की सबसे बड़ी वजह जमीन का विवादित होना है।

    किसी भी जमीन को खरीदने से पूर्व इसकी जांच पड़ताल करने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बिना जांच किए विवादित जमीन की खरीदारी की जाती है तो उस व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया में भी वे उलझ सकते हैं।

    रैयत वैध जमाबंदी वाले विक्रेता से ही करें जमीन की खरीदारी:

    भूमि सुधार विभाग के अनुसार, रैयत सिर्फ उसी व्यक्ति से जमीन की खरीदारी करें जिनका वैध जमाबंदी हो। जमीन की श्रेणियां जैसे कैसरे हिंद, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, भूदान या बंदोबस्ती स्पष्ट होनी चाहिए। कहा गया है कि बिना वैध जमाबंदी वाली जमीन की रजिस्ट्री कानूनी रूप से चुनौती पूर्ण हो सकती है। इसके लिए जमीन की जांच ऑनलाइन करने की सुविधा विभाग के द्वारा रैयतों को प्रधान की गई है|

    निबंध से जुड़े दस्तावेजों की पुष्टि के लिए वेबसाइट:

    https:/bhumijankari.gov.in इन पोर्टल की मदद से आप किसी भी जमीन की जांच कर सकते हैं कि जमीन किसी विवाद में तो नहीं है और स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट है या नहीं।

    रैयत बिचौलियों से रहे सावधान:

    विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहते हुए कहा है कि वे किसी भी दलाल या बिचौलियों के झांसे में न पड़े। कई बार उक्त लोगों द्वारा धोखे से विवादित या सरकारी रोक वाली जमीनों की बिक्री करवाने का प्रयास किया जाता है। जिससे लोगों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है।

    इन जमीनों की खरीद बिक्री है अवैध:

    कानूनन इस प्रकार की जमीनों की बिक्री नहीं की जा सकती है जैसे- बाजार और हाट की जमीन, कब्रिस्तान, शमशान, सैरात भूमि, मंदिर और मठ की भूमि - ऐसी जमीनों की रजिस्ट्री कराने की कोशिश करने पर स्वत: दाखिल खारिज आवेदन आपका खारिज हो सकता है।

    बंटवारे वाली जमीन खरीदने में बरतें सावधानी:

    विभाग के मुताबिक बिना स्पष्ट बंटवारे वाली जमीन की खरीद भी भविष्य में विवाद को जन्म दे सकती है, इससे अनहोनी की संभावना बनी रहती है, इसलिए विभाग द्वारा सलाह दी गई है कि बंटवारे के बाद नई जमाबंदी के आधार पर ही जमीन की खरीदारी करें। इसे कानूनी वैधता सुनिश्चित हो सकेगी।

    अंचलाधिकारी ने क्या कहा?

    करायपरसुराय के अंचलाधिकारी मणिकांत कुमार ने कहा कि रैयतों को किसी भी जमीन को खरीदने से पहले खाता, रकबा, चौहद्दी तथा खेसरा का मिलान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा, सीमांकन और चारदीवारी बनवाने से भविष्य में होने वाले किसी भी सीमा विवाद से बचा जा सकता है।

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