Muzaffarpur News: नेशनल हाईवे-27 पर सफर होगा महंगा, अब यहां भी चुकाना होगा टोल; DM ने जारी किए आदेश
मुजफ्फरपुर में एनएच-27 स्थित मैठी प्लाजा के पास कट से गुजरने वाले वाहनों को अब टोल टैक्स देना होगा। डीएम ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वालों को 340 रुपये में मासिक पास मिलेगा। हनुमान कट से अवैध आवागमन रोकने और राजस्व नुकसान से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। एनएच-27 (पूर्व में एनएच-57) में गायघाट के मैठी प्लाजा के आसपास कट वाली सड़कों से गुजरने वाले वाहनों को भी टोल टैक्स देना होगा। इस संबंध में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने निर्देश जारी किया है।
इसके अलावा, प्लाजा की 20 किमी की परिधि में रहने वाले वाहन मालिकों को 340 रुपये प्रतिवाहन की दर से मासिक पास जारी किया जाएगा। इसके लिए डीएम ने प्रचार-प्रचार बढ़ाने का भी निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी के पास पहुंची ये शिकायत
विदित हो कि मैठी टोल प्लाजा से 250 मीटर पूरब की ओर हनुमान कट से गांव के रास्ते व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक भारी वाहनों का अनधिकृत रूप से परिचालन हो रहा है। इससे हमेशा बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। साथ ही सरकारी राजस्व की भी हानि हो रही है। जिलाधिकारी को इस संबंध में शिकायत मिली थी।
मामले की जांच अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी को करने का आदेश दिया गया। दोनों अधिकारियों ने जिलाधिकारी को सौंपे संयुक्त जांच रिपोर्ट में हनुमान कट से वाहनों के अवैध आवागमन से दुर्घटना को रोकने तथा राजस्व की हानि के बचाव के लिए टोल प्लाजा से ही सभी वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
साथ ही, हनुमान कट से भारी व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने एवं उसे मैठी टोल प्लाजा से आने जाने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।
जनहित में मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने व्यावसायिक वाहनों का बिना टोल टैक्स दिए अनधिकृत रूप से परिचालन और सरकारी राजस्व की किसी प्रकार से हानि भी नहीं होने देने के लिए भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश एवं प्रविधान के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश परियोजना निदेशक को दिया है।
अब कितना टोल देना होगा?
प्रविधान के अनुरूप टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले स्थानीय गैर-वाणिज्यिक वाहनों के लिए 340 रुपये की दर से प्रति वाहन मासिक पास के प्रावधान के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। इससे स्थानीय लोगों को इसके बारे में समुचित जानकारी हो सकेगी।
साथ ही जिलाधिकारी ने पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की सुदृढ़ व्यवस्था करने तथा टोल प्लाजा पर नियमानुसार टैक्स की वसूली के अतिरिक्त कहीं भी किसी प्रकार की वसूली नहीं होने देने का भी निर्देश परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दरभंगा को दिया है।
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