Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarpur News: रिश्वत को लेकर प्रधानाध्यापक और DEO के बीच हुई थी हाथापाई, अब कोर्ट ने भेजा समन

    Updated: Sun, 26 Jan 2025 05:55 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना के उत्क्रमित मध्यविद्यालय के प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट करने के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) अजय कुमार सिंह सहित चार लोगों को उपस्थित होने के लिए कोर्ट ने समन भेजने का आदेश दिया है। 50 हजार रिश्वत देने से इनकार करने पर प्रधानाध्यापक से मारपीट की गई थी। अब आरोपितों को 11 फरवरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।

    Hero Image
    कोर्ट ने आरोपितों को भेजा समन। (सांकेतिक फोटो)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कुढ़नी थाना के करमचंद रामपुर बलड़ा उत्क्रमित मध्यविद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार के साथ मारपीट करने के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) अजय कुमार सिंह सहित चार को उपस्थित होने के लिए कोर्ट ने समन भेजने का आदेश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अन्य आरोपितों में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सांख्यिकी पर्यवेक्षक राजेंद्र कुमार सिंह, कुढ़नी प्रखंड के लेखा सहायक व डाटा इंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार व जिला शिक्षा पदाधिकारी के वाहन चालक रमेश पासवान शामिल है।

    इन आरोपितों को 11 फरवरी को उपस्थित होने को लेकर न्यायिक दंडाधिकारी ( प्रथम श्रेणी ) सुमित कुमार के कोर्ट ने समन जारी किया है। इससे पहले प्रधानाध्यापक की ओर से दाखिल परिवाद की सुनवाई के बाद प्रथम दृष्टया आरोपों को सत्य पाते हुए कोर्ट ने पिछले नौ दिसंबर को संज्ञान लिया था।

    50 हजार रिश्वत देने से इनकार करने पर मारपीट का आरोप 

    उत्क्रमित मध्य विद्यालय करमचंद रामपुर बलड़ा के प्रधानाध्यापक राकेश कुमार ने पिछले वर्ष दो अप्रैल को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम पश्चिमी के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।

    इसमें आरोप लगाया था कि 4 मार्च 2024 को दिन के 10.30 बजे डाटा इंट्री ऑपरेटर संतोष कुमार उनके विद्यालय में आया और कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आपके विद्यालय से 50 हजार रुपये मांगे हैं।

    उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। उसी दिन दोपहर 3.30 बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित सभी आरोपित उसके विद्यालय में पहुंच गए। जांच के बहाने विद्यालय में उत्पात मचाना शुरू कर दिया।

    शिक्षकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। प्रधानाध्यापक ने आरोप लगाया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य आरोपितों ने लोहे की रॉड से उनकी पिटाई कर दी। शिक्षक राकेश कुमार मिश्र उन्हें बचाने आए तो उनके साथ मारपीट की गई। इससे वह दोनों घायल हो गए।

    आरोपितों को कोर्ट में होना होगा उपस्थित

    परिवाद की सुनवाई के बाद कोर्ट ने भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 324 (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) और धारा 504 (जानबूझ कर शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना) में प्रथम दृष्टया मामला सत्य पाते हुए संज्ञान लिया। अब आरोपितों को कोर्ट में उपस्थित होना होगा।

    यह भी पढ़ें-

    Republic Day: गणतंत्र दिवस पर बवाल, हाजीपुर में चली धांय-धांय गोली; घोड़ा रेस में विवाद को लेकर एक युवक की हत्या

    Bhojpur News: बिहार में 10 साल की मासूम के साथ हैवानियत, गुस्साए लोगों ने आरोपित को पीटा

    comedy show banner
    comedy show banner