Muzaffarpur News: बच्ची को गंदा वीडियो दिखाकर करता था अश्लील हरकत, बुजुर्ग दोषी करार
बच्ची के पिता ने पिछले साल 13 अक्टूबर को पारू थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी बच्ची प्रथम कक्षा की छात्रा है। वह अक्सर पड़ोस में खेलने जाती थी। इसी दौरान उसके रिश्ते का दादा उसे मोबाइल पर गंदा वीडियो दिखलाता था और अश्लील हरकत करता था। वहीं अब कोर्ट ने बुजुर्ग को दोषी करार दिया है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पारू थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ साल की बच्ची को मोबाइल पर गंदा वीडियो दिखाने व अश्लील हरकत करने में रिश्ते के दादा को दोषी करार दिया गया है। मामले के सत्र-विचारण के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने उसे दोषी ठहराया।
सात जून को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। इसके बाद उसे सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) अजय कुमार ने आठ गवाहों को पेश किया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फाउंडेशन (आइडीएफ) के विधि सलाहकार कृष्ण मोहन झा ने बच्ची की काउंसलिंग की।
चॉकलेट व कुरकुरे फेंकने पर खुला राज
बच्ची के पिता ने पिछले साल 13 अक्टूबर को पारू थाने में प्राथमिकी कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी बच्ची प्रथम कक्षा की छात्रा है। वह अक्सर पड़ोस में खेलने जाती थी। इसी दौरान उसके रिश्ते का दादा उसे मोबाइल पर गंदा वीडियो दिखलाता था और अश्लील हरकत करता था।
पिछले साल दस अक्टूबर को वह शहर से गांव में उसके घर पर आया। बच्ची के लिए चॉकलेट व कुरकुरे लाया था। दबाव देने के बाद भी बच्ची न तो रिश्ते के दादा को प्रणाम की और चॉकलेट व कुरकुरे फेंक दिया।
रात में जब उसे विश्वास में लेकर उसकी मां ने इसका कारण पूछा तो बच्ची ने सारी घटना बता दी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने उसके विरुद्ध इस साल 31 मार्च का विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।