पांचवी की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में 120 दिनों में फैसला, आखिरी सांस तक आरोपी को जेल
मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में दलित छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने त्वरित फैसला सुनाया है। आरोपी रोहित सहनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने पीड़िता की मां को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कुढ़नी थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित परिवार की पांचवीं की छात्रा की दुष्कर्म के बाद गला रेतकर हत्या मामले में कोर्ट ने घटना के 120 दिनों में फैसला सुना दिया। इसमें मनियारी के हरपुर बलरा निवासी रोहित सहनी को मृत्यु तक (टिल डेथ) आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
साथ ही 2.15 लाख अर्थदंड लगाया गया है। सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने सजा सुनाई। इस दौरान शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा से रोहित सहनी को विशेष कोर्ट में पेश किया गया।
उसे दुष्कर्म, हत्या, गंभीर जख्म देने, लाकेट चोरी और छह पॉक्सो एक्ट की धाराओं में सजा दी गई। विशेष कोर्ट ने बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता की मां को आठ लाख रुपये मुआवजा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को लिखा है।
111 दिनों में दोषी करार
बचाव और अभियोजन पक्ष की ओर से चार सितंबर को बहस पूरी कर ली गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू और बचाव पक्ष की ओर से डिप्टी चीफ लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल रामबाबू सिंह ने बहस पूरी की।
अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और बचाव पक्ष ने आरोपित की मां और बहन समेत चार लोगों को सफाई साक्ष्य पेश किया था। घटना के 112 एवं प्राथमिकी दर्ज होने के 111 दिनों में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रोहित को दोषी करार दिया था।
घर के बाहर खेल रही छात्रा को लालच देकर ले गया था साथ
इसी वर्ष 26 मई को घर के बाहर खेल रही छात्रा को बिस्कुट और कुरकुरे देकर आरोपित साइकिल से मधुबन चौर में ले गया और दुष्कर्म किया। गिरफ्तारी के भय से आरोपित ने छात्रा का गला रेत दिया था।
एसकेएमसीएच में उसे भर्ती कराया था। गंभीर हालत में उसे पटना रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पीड़िता की मां ने कुढ़नी थाने में प्राथमिकी कराई थी।
इसमें मनियारी के हरपुर बलरा निवासी रोहित सहनी को आरोपित किया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। केस की जांच अधिकारी ने आरोपित के विरुद्ध 27 जून को आरोप पत्र दाखिल किया था।
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