Kudhni rape case: सीमेन के नमूने आरोपित रोहित सहनी के ही थे, पटना एफएसएल के सहायक निदेशक ने दी गवाही
Kudhni rape case मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद पांचवीं की छात्रा की हत्या मामले में कोर्ट में 13वें गवाह की गवाही हुई। एफएसएल रिपोर्ट में मृतका और आरोपी के नमूनों की पुष्टि हुई। 26 मई को आरोपी ने छात्रा को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया और गला रेतकर हत्या कर दी थी। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Kudhni rape case : कुढ़नी थाना क्षेत्र में दलित परिवार की पांचवीं की एक छात्रा से दुष्कर्म के बाद गला रेतकर हत्या मामले में आरोपित के विरुद्ध चल रहे सेशन ट्रायल में मंगलवार को 13 वें गवाह की गवाही हुई। विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से 13 वें गवाह पटना एफएसएल के सहायक निदेशक डा. दीपक कुमार की गवाही कराई गई।
विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) राजीव रंजन राजू ने गवाह को पेश किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामबाबू सिंह ने प्रतिपरीक्षण किया। इस दौरान शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद मनियारी के हरपुर बलरा निवासी आरोपित रोहित सहनी को भी पेश किया गया।
गवाही में 13वें गवाह पटना एफएसएल के सहायक निदेशक डा. दीपक कुमार ने कहा कि दो जून को वह लैब में थे। कुढ़नी थाने के दारोगा केस की जांच अधिकारी अंजलि कुमारी के द्वारा जांच के लिए काठ के दो बाक्स में अलग-अलग प्रदर्श जमा कराया गया। दोनों को मार्क एक और दो किया गया।
बायोलाजी डिवीजन ने जांच के दौरान विभिन्न प्रदर्शो की जांच की। इसमें आरोपित और मृत किशोरी के कपड़े समेत अन्य प्रदर्श थे। जांच में उनके अलावा चार लोग थे। इसके वह हेड थे। जांच में यह पाया गया कि जो भी ब्लड व सीमेन के नमूने थे वह मृत पीड़िता और आरोपित के ही थे। मामले में विशेष कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 30 जुलाई निर्धारित की है। उस दिन सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से 14वें गवाह को पेश किया जाएगा।
दुष्कर्म के प्रयास करने का आरोपित दोषी करार
मुजफ्फरपुर : हथौड़ी थाना के एक गांव की रहने वाली किशोरी से दो वर्ष पूर्व अश्लील हरकत कर दुष्कर्म का प्रयास के मामले में पकड़ी बर्खुरदार निवासी सुनील सहनी को अदालत ने दोषी करार दिया है। सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने उसे दोषी करार दिया। अब सजा की बिंदु पर छह अगस्त को सुनवाई होगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष कोर्ट के समक्ष गवाहों और घटना से जुड़े साक्ष्यों को पेश किया। आरोपित को दोषी पाए जाने के बाद विशेष कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विदित हो कि छह मार्च 2023 को किशोरी अपने खेत में सरसों की फसल काट रही थी। इस बीच आरोपित सुनील सहनी ने उसे पकड़ लिया। किशोरी के साथ अश्लील हरकत कर दुष्कर्म का प्रयास किया। मामले में पीड़िता की मां ने कोर्ट में नालसी दायर की थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।