Anand Mohan: आनंद मोहन को चुनाव से पहले मिली 'गुड न्यूज'! 28 साल पुराने मामले में कोर्ट ने कर दिया बरी
जेल में कैदी के साथ मारपीट करने के मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को बड़ी राहत मिली है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (पूर्वी) नंदिनी की कोर्ट ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में आनंद मोहन को बरी कर दिया है। इस मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन के अलावा पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला रामू ठाकुर बबलू श्रीवास्तव और एक अज्ञात कैदी को आरोपित बनाया गया था।
जागरण टीम, मुजफ्फरपुर। जेल में कैदी के साथ मारपीट करने के मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी (पूर्वी) नंदिनी की कोर्ट ने शुक्रवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
इस मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन के अलावा पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, रामू ठाकुर, बबलू श्रीवास्तव और एक अज्ञात कैदी को आरोपित बनाया गया था। इसमें रामू ठाकुर और बबलू श्रीवास्तव की मौत हो चुकी है। जबकि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला पहले ही बरी हो चुके हैं।
28 साल पुराना है मामला
विदित हो कि 10 अप्रैल 1996 को मिठनपुरा थाना में समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना के मरचा गांव के अशोक कुमार मिश्रा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
इसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन, रामू ठाकुर, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला, बबलू श्रीवास्तव और एक अज्ञात कैदी को आरोपित बनाया था। सभी पर जेल में दबंगई करने व इसका विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया था।
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