Updated: Wed, 13 Aug 2025 11:20 PM (IST)
मुजफ्फरपुर में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बिहार=बलात्कार पोस्ट करने के मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुधीर कुमार ओझा ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने बिहार को बदनाम करने की साजिश रची। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। अपने एक्स हैंडल पर कई बार बिहार=बलात्कार पोस्ट करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पश्चिमी अंजली सिन्हा ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। विदित हो कि 30 सितंबर, 2024 को सदर थाने के लहलादपुर पताही निवासी व भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को नामजद आरोपित किया था।
याचिका में कहा था कि वह तुर्की के गोल पोखर चौक के पास निजी कार्य से गए थे। शाम करीब सात बजे विभिन्न टीवी चैनलों पर एक ही न्यूज चल रही थी। इसमें लालू प्रसाद यादव द्वारा इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म पर पोस्ट चलाई जा रही थी। कई बार बिहार=बलात्कार शीर्षक से पोस्ट की गई थी।
टीवी चैनलों पर न्यूज देखकर व बिहारी होने के नाते वह मर्माहत हुए। इसमें लालू प्रसाद ने जानबूझकर साजिश व षडयंत्र के तहत बिहार की करोड़ों जनता को बलात्कारी बताया। तुच्छ राजनीतिक लाभ व बिहार सरकार को बदनाम करने की नीयत से पूरे बिहारवासियों को मर्माहत किया।
यह भी उल्लेख किया कि आरोपित पर कई भ्रष्टाचार के पहले से मुकदमे है। इसमें कुछ मामलों में उन्हें सजा भी दी गई। परिवाद पर सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पश्चिमी ने लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया है। इससे पहले भी सुधीर कुमार ओझा ने लालू प्रसाद पर सड़क पर हेलीकाप्टर उतारने को लेकर भी परिवाद दर्ज कराया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।