Bihar Teacher Transfer Update: जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करेगी जिला स्थापना समिति
Bihar Teacher Transfer Update इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं। शिकायतों की समीक्षा का कार्य 31 अगस्त तक पूरा करने के लिए कहा गया है। इसके बाद स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया 1 से 10 सितंबर तक संपन्न हो पाएगी। स्थानांतरण के लिए किए गए आवेदनों की समीक्षा ई-शिक्षाकोष पर की जाएगी।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Teacher Transfer Update: जिले के भीतर शिक्षकों के स्थानांतरण और पदास्थापन से संबंधित आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। इस कार्य के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति का गठन किया गया है। समिति आवेदनों की समीक्षा के बाद शिकायतों का समाधान करते हुए नए स्थानांतरण और पदस्थापन के आदेश जारी करेगी।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों की समीक्षा का कार्य 31 अगस्त तक पूरा किया जाए। इसके बाद स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया 1 से 10 सितंबर तक संपन्न की जाएगी। डीएम को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि विशेष समस्याओं के कारण शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण के लिए किए गए आवेदनों की समीक्षा ई-शिक्षाकोष पर की जाएगी। सभी शिकायतों के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
अंतर जिला स्थानांतरण और पदस्थापन से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा भी इसी समिति की ओर से की जाएगी। शिकायतों के समाधान के लिए एक समेकित सूची तैयार की जाएगी, जिसे प्राथमिक शिक्षा निदेशक को स्पष्ट अनुशंसा के साथ भेजा जाएगा। जिला स्थापना समिति से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक अंतर जिला स्थानांतरण के आदेश जारी करेंगे। सभी स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रविष्टियां ई-शिक्षाकोष पर की जाएंगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्वाचन कार्य में कोई बाधा न आए।
बिहार सरकार ने शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति जारी की है। इस नीति की प्रमुख बातें :
- स्थानांतरण प्रक्रिया: शिक्षकों का स्थानांतरण सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें वरीयता के आधार पर शिक्षकों को यथासंभव नजदीकी अनुमंडल या जिले में पोस्टिंग दी जाएगी।
- पात्र शिक्षक: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से चयनित और सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। हालांकि, स्थानीय निकायों से पूर्व में नियुक्त शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा।
- महिला और दिव्यांग शिक्षकों को वरीयता: महिला, विधवा, तलाकशुदा और दिव्यांग शिक्षकों को ट्रांसफर और पोस्टिंग में वरीयता दी जाएगी। अगर किसी शिक्षिका का पति भी सरकारी कर्मचारी है, तो उनके पति के पोस्टिंग वाले जिले में तबादला किया जा सकता है।
- हर पांच साल में अनिवार्य ट्रांसफर: हर पांच साल में कम से कम एक बार शिक्षकों का ट्रांसफर अनिवार्य होगा।
- अधिकतम 10 विकल्प: शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अधिकतम 10 विकल्प दे सकते हैं।
- पुरुष शिक्षकों के लिए अनुमंडल क्षेत्र में पोस्टिंग नहीं: पुरुष शिक्षकों को अपने गृह अनुमंडल क्षेत्र के स्कूल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी।
बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण पर नए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत ¹:
- नए आवेदन: शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर नए आवेदन जमा करने होंगे, यदि वे विशेष परिस्थितियों में स्थानांतरण चाहते हैं।
- विद्यालय आवंटन: स्थानांतरण के बाद शिक्षकों को नए विद्यालय में योगदान देने के लिए योगदान रिपोर्ट और घोषणा पत्र जमा करना होगा।
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