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    Bihar Teacher News: नियोजित शिक्षकों को झटका, 12 साल की सर्विस पूरी करने के बाद भी नहीं मिलेगा प्रमोशन!

    Updated: Tue, 29 Apr 2025 04:01 PM (IST)

    पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी बिहार के नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा के बाद भी प्रोन्नति नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ एलपीए में जाने का निर्णय लिया है। विभाग के इस निर्णय से शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सकेगा क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध विभाग अपील कर रहा है।

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    नियोजित शिक्षकों को झटका, 12 साल की सर्विस पूरी करने के बाद भी नहीं मिलेगा प्रमोशन!

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध् प्रोन्नति देने के मूड में नहीं है। कोर्ट के आदेश के चार महीने बाद शिक्षा विभाग ने एलपीए में जाने का निर्णय लिया है।

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    नियोजन नियमावली में शिक्षकों की प्रोन्नति और स्थानांतरण का प्रावधान है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी ने आज तक प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया।

    दूसरी ओर, 12 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं दी।

    संजय कुमार ने 2021 में दायर की थी याचिका, 2024 में आया फैसला

    विभाग के टाल-मटोल रवैया के खिलाफ संजय कुमार ने 2021 में एक याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया।

    प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में पत्र भेजा है। जिसमें कहा कि स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को बेहतर सेवाशर्त प्रदान करने एवं राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 अधिसूचित किया गया है।

    इस नियमावली के तहत राज्य में करीब दो लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् राज्यकर्मी (विशिष्ट शिक्षक) घोषित किया जा चुका है।

    जहां तक नियोजित शिक्षकों की कालबद्ध प्रोन्नति का प्रश्न है, इस संबंध में याचिका संख्या-6391-2021 संजय कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के विरुद्ध विभाग एलपीए दायर करने का निर्णय लिया गया है।

    विभाग के इस निर्णय से नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध् प्रोन्नति नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ विभाग अपील में जा रहा है।

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