इलाज के लिए बिहार सरकार FREE में दे रही 5 लाख, जानें आवेदन की आसान प्रक्रिया
Free Treatment Bihar Government: बिहार सरकार की मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ₹ ...और पढ़ें

Bihar Health Scheme: इस योजना में सरकार इलाज की राशि सीधे अस्पताल को देती है। फाइल फोटो
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar Medical Assistance Scheme: गंभीर बीमारी के इलाज में आर्थिक तंगी अब बाधा नहीं बनेगी। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गंभीर और लाइलाज बीमारियों के इलाज के लिए ₹20 हजार से लेकर ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसों की कमी के कारण किसी जरूरतमंद का इलाज न रुके।इस योजना के तहत सरकार इलाज की राशि सीधे अस्पताल को देती है, जिससे मरीज और उसके परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता।
इन बीमारियों के इलाज में मिलती है सहायता
सरकार ने 14 प्रमुख असाध्य बीमारियों को योजना में शामिल किया है।
इनमें शामिल हैं :-
- कैंसर
- हृदय रोग (बाईपास व सर्जरी)
- किडनी ट्रांसप्लांट
- बोन मैरो ट्रांसप्लांट
- घुटना व कूल्हा रिप्लेसमेंट
- मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियां
- एड्स्र
- हेपेटाइटिस
- एसिड अटैक पीड़ितों का इलाज
- ट्रांसजेंडर सर्जरी
- कोकलियर इंप्लांट
विशेष परिस्थितियों में अन्य गंभीर बीमारियों के लिए भी सहायता दी जा सकती है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं—
- जो बिहार के स्थायी निवासी हों
- जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.50 लाख या उससे कम हो
- बीपीएल श्रेणी के परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है
कितनी राशि मिलती है?
बीमारी की गंभीरता और इलाज के खर्च के अनुसार सहायता तय होती है—
- सामान्य मामलों में ₹20 हजार से ₹1 लाख तक
- हृदय रोग के इलाज के लिए लगभग ₹1 लाख
- कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर बीमारियों में ₹3 लाख से ₹5 लाख तक
कहां करा सकते इलाज?
मरीज बिहार के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। यदि मरीज को बिहार से बाहर रेफर किया जाता है, तो CGHS से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। दिल्ली में इलाज के लिए बिहार भवन के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
पैसे लौटाने होंगे या नहीं?
नहीं। यह पूरी तरह सरकारी अनुदान है। लाभार्थी को एक भी रुपये वापस नहीं करने होते। सहायता राशि सीधे अस्पताल के खाते में भेजी जाती है। इसलिए इसको लेकर किसी तरह का संशय नहीं है। यह ऋण नहीं है।
आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ लेने के लिए मरीज या उसके परिजन को आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिला पदाधिकारी (DM) या स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में जमा करना होता है। आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और डॉक्टर द्वारा दिया गया इलाज का अनुमान (Estimate) लगाना जरूरी है।
सरकार की यह योजना हजारों जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनरक्षक साबित हो रही है। समय पर आवेदन कर गंभीर बीमारी के इलाज में आर्थिक सहारा पाया जा सकता है। यहां गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई आयुष्मान योजन से मिलने वाली मदद इससे पूरी तरह से अलग है।
असाध्य रोगों के इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से मिलती है आर्थिक मदद@IPRDBihar@SHSBihar@mangalpandeybjp#BiharHealthDept pic.twitter.com/qjlsbef25K
— Bihar Health Dept (@BiharHealthDept) December 26, 2025

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