Updated: Sat, 26 Apr 2025 11:27 PM (IST)
मुजफ्फरपुर जिले में दाखिल-खारिज के आवेदनों को लटकाने पर डीएम के आदेशानुसार मीनापुर के सीओ पर 30 हजार और राजस्व कर्मचारी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई 60 दिनों से अधिक समय तक आवेदनों को लंबित रखने के कारण की गई है। जुर्माना राशि तीन दिनों में जमा करनी होगी ऐसा ना करने पर वेतन बंद करने का आदेश भी दिया गया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में दाखिल-खारिज के मामले लटकाने वाले अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों को अब आर्थिक रूप से भी दंडित किया जा रहा है।
डीएम सुब्रत कुमार सेन के आदेश पर एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने मीनापुर के अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी पर क्रमश: तीस हजार और बीस हजार रुपये का दंड अधिरोपित किया है।
तीन दिनों में दोनों अधिकारियों को दंड की राशि कोषागार में जमा करनी होगी। दंड जमा करने तक वेतन बंद किए जाने का भी आदेश दिया गया है।
1430 दाखिल-खारिज के मामले निष्पादन के लिए लंबित
विदित हो कि आमलोगों को समय से योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए डीएम लगातार मानीटरिंग करते हैं। इस क्रम में वह 17 अप्रैल को मीनापुर अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया था।
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डीएम ने पाया कि 1430 दाखिल-खारिज के मामले निष्पादन के लिए लंबित थे। इसपर नाराजगी जताई थी। इसके अलावा परिमार्जन प्लस के भी 1231 आवेदन लंबित थे। डीएम ने इसे भी चिंताजनक माना था।
इसके अलावा भी कई मामलों में गड़बड़ी पर सीओ और राजस्व अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा था। साथ ही 60 दिनों से अधिक समय तक लंबित दाखिल-खारिज के मामले पर आर्थिक दंड लगाने की बात कही गई।
सौ रुपये प्रति मामले का दंड
डीएम के आदेश पर एसडीओ पूर्वी ने इसकी समीक्षा की। इसमें पाया गया कि मीनापुर अंचल में दाखिल खारिज के ढाई सौ ऐसे वाद पाए गए जिसका निष्पादन 60 दिनों के बाद तक नहीं किया गया था।
इसे देखते हुए अंचलाधिकारी को दो सौ मामलों को लेकर दंडित किया गया। प्रति मामले में डेढ़ सौ का जुर्माना लगाते हुए कुल 30 हजार रुपये का दंड लगाया गया।
वहीं सौ रुपये प्रति मामले का दंड अधिरोपित करते हुए राजस्व कर्मचारी को 20 हजार रुपये जमा करने का आदेश दिया गया।
दाेनों अधिकारियों को तीन दिनों में उक्त राशि जमा करने को कहा गया है। दंड की राशि जमा करने तक दोनों का वेतन बंद रहेगा।
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