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    खुशखबरी! अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को मिलेंगी कई सुविधाएं, आप भी उठाएं योजना का लाभ

    Updated: Wed, 04 Dec 2024 02:15 PM (IST)

    मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को बीमा मेडिकल सुविधा स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ मुजफ्फरपुर जिले के 20 हजार से अधिक चालकों को मिल सकता है। प्रदेश व जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। डीटीओ कमेटी के अध्यक्ष होंगे। चालकों का पंजीयन मुफ्त होगा। पहचान पत्र दिया जाएगा।

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    कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को मिलेंगी कई सुविधाएं

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत बीमा समेत कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। जिले में 20 हजार से अधिक चालक इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के लिए इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

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    डीटीओ कुमार सतेंद्र यादव ने कहा कि यह योजना कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को काफी राहत देगा। इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार को भी मेडिकल सुविधा एवं कई तरह की बीमा सेवा का लाभ मिलेगा। भारी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जाएगा।

    चालक व उनके परिवार के सदस्यों को मिलेगी मेडिकल सुविधा

    बस, ट्रक, ऑटो समेत कमर्शियल वाहन चलाने वालों को इससे लाभ होगा। चालक व उनके परिवार के सदस्यों को मेडिकल सुविधा, बीमा, स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। प्रदेश व जिला स्तर पर कमेटी बनाई जाएगी। डीटीओ कमेटी के अध्यक्ष होंगे। चालकों का पंजीयन मुफ्त होगा। पहचान पत्र दिया जाएगा।

    डीटीओ ने कहा कि कमर्शियल लाइसेंस वालों की संख्या का आकलन किया जा रहा है। इसकी संख्या में बदलाव हो सकता है। एमवीआइ राकेश रंजन ने कहा कि एलएमवी लाइसेंस को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस में परिवर्तन करने के लिए ट्रेनिंग स्कूल के प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है।

    12 हजार से अधिक वाहन टैक्स डिफॉल्टर, करोड़ों का बकाया

    कमर्शियल वाहनों पर टैक्स के अरबों रुपये बकाया हैं। प्रदेश के करीब 12,804 वाहन टैक्स डिफॉल्टर की सूची में हैं। इन पर विभाग का 2,905.43 करोड़ रुपये बकाया है। टैक्स डिफॉल्टर में पटना सबसे ऊपर है। दूसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। वहीं, सरकार द्वारा टैक्स जमा करने में मिल रही छूट का फायदा उठाने में मुजफ्फरपुर प्रदेश में अग्रणी है। यहां 21 सितंबर 2024 तक टैक्स डिफॉल्टरों की संख्या 1535 बताई गई, मगर इस अवधि तक जिले के 2316 वाहन मालिकों ने टैक्स जमा में छूट का फायदा उठाया।

    टैक्स जमा करने में जिला 101 प्रतिशत के साथ अग्रणी की श्रेणी में है। इतने वाहनों से 344.39 करोड़ राजस्व की वसूली हुई। एमवीआइ राकेश रंजन ने कहा कि सरकार ने टैक्स डिफॉल्टरों को जुर्माना से बचने का मौका दिया है। लोग इसका लाभ 31 मार्च 2025 तक उठा सकते हैं। एकमुश्त टैक्स जमा करने पर छूट रोड टैक्स में ट्रैक्टर-ट्रेलर में एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर वाहन पर बकाया टैक्स एवं जुर्माना से राहत मिलेगा।

    • यदि वाहन पर नीलामपत्र वाद दायर होगा तो उसे वापस लिया जाएगा। कर प्रमादी सभी निबंधित वाहन एवं सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन, बैट्री चालित वाहन के रोड टैक्स एवं 30 फीसद अर्थदंड जमा करने पर बकाया अर्थदंड से राहत मिलेगी। यदि वाहन पर नीलामपत्र वाद दायर होगा तो उसे वापस लिया जाएगा। नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ हो जाएगी।
    • ग्रीन टैक्स में कर प्रमादी सभी वाहनों में ग्रीन टैक्स एवं 30 फीसद अर्थदंड जमा करने पर बकाया अर्थदंड से राहत मिलेगा। यदि वाहन पर नीलाम पत्र वाद दायर होगा तो उसे वापस लिया जाएगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ हो जाएगी। दूसरी ओर वैसे डीलर जिनपर ट्रेड टैक्स बकाया है और ससमय जमा नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया है उनको मूल व्यापार टैक्स एवं 30 फीसद अर्थदंड जमा करने पर बकाया अर्थदंड से राहत मिलेगा।

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