Bihar News: अपर समाहर्ता और DCLR कोर्ट की सभी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, जमाबंदी के मामलों का जल्द होगा निपटारा
संयुक्त सचिव के पत्र में कहा गया है कि उक्त दोनों कोर्ट की प्रक्रिय ऑनलाइन किए जाने के लिए सॉफ्टवेयर की सुविधा प्रदान कर दी गई है। अब अपर समाहर्ता के कोर्ट के भूदान यज्ञ अधिनियम भू-हदबंदी दाखिल-खारिज अधिनियम के तहत जमाबंदी रिविजल अपील आदि की सुनवाई ऑनलाइन होगी। बता दें कि डीसीएलआर कोर्ट में जमीन से जुड़े मामले में आते हैं।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राजस्व से जुड़े दो महत्वपूर्ण कोर्ट की सभी प्रक्रियाएं पहली अप्रैल से ऑनलाइन हो जाएंगी। अपर समाहर्ता एवं डीसीएलआर कोर्ट को ऑनलाइन करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी समाहर्ता को पत्र भेजा है।
संयुक्त सचिव की ओर से जारी पत्र में उक्त दोनों कोर्ट के पूर्व के आदेशों को भी ऑनलाइन करने का आग्रह किया है। इसके लिए मार्च की तिथि तय की गई है।
जमीन से जुड़े मामलों का जल्द होगा निपटारा
विदित हो कि जमीन से जुडे मामले में अंचल के स्तर से गड़बड़ी के अलावा बीएलडीआर एक्ट से जुड़े मामले डीसीएलआर के कोर्ट में आते हैं। इसके अलावा, जमाबंदी रद्द किए जाने जैसे महत्वपूर्ण मामले अपर समाहर्ता के कोर्ट में रखे जाते हैं।
इन कोर्ट में चलने वाले मामलों की अवधि का पता नहीं चल पाता है। एक-एक मामले दस वर्षों से भी अधिक समय से चलते हैं। अब कोर्ट की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से इसकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर भी हो सकेगी।
कोर्ट को दी गई सॉफ्टवेयर की सुविधा
संयुक्त सचिव के पत्र में कहा गया है कि उक्त दोनों कोर्ट की प्रक्रिय ऑनलाइन किए जाने के लिए सॉफ्टवेयर की सुविधा प्रदान कर दी गई है। अब अपर समाहर्ता के कोर्ट के भूदान यज्ञ अधिनियम, भू-हदबंदी, दाखिल-खारिज अधिनियम के तहत जमाबंदी, रिविजल अपील आदि की सुनवाई ऑनलाइन होगी।
इसी तरह डीसीएलआर कोर्ट में दान पत्र संबंधी मामले, लगान निर्धारण, भूमि मापी अपील वाद, बकास्त रैयतीकरण, बटाईदारी संबंधी वाद आदि की सुनवाई पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दी जाएगी। पत्र में समाहर्ता से आग्रह किया गया है कि संबंधित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाए।
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