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    Bihar Land Mutation: कोर्ट में चल रहा जमीन का केस, CO साहब ने कर दिया दाखिल-खारिज; जब मामला खुला...

    Updated: Wed, 02 Jul 2025 04:28 PM (IST)

    जमालपुर अंचल कार्यालय में जमीन के दाखिल-खारिज में अनियमितता का मामला सामने आया है। न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद अंचल अधिकारी ने दाखिल-खारिज कर दिया। आरोप है कि राजस्व कर्मचारी बिचौलियों के माध्यम से रैयतों से पैसे वसूलते हैं। पीड़ित ने बताया कि उन्हें बिना सूचना दिए दाखिल-खारिज कर दिया गया। अंचल अधिकारी ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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    न्यायालय में चल रहा मुकदमा, सीओ ने कर दिया दाखिल-खारिज

    संवाद सूत्र, जमालपुर (मुंगेर)। जमालपुर का अंचल कार्यालय तरह-तरह के कारनामे को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। इसी क्रम में एक और मामला और प्रकाश में आया है। जहां जमीन से जुड़े एक मामले में सब जज प्रथम मुंगेर के यहां मामला लंबित है। इसके बावजूद राजस्व कर्मचारी और अंचल निरीक्षक के रिपोर्ट पर अंचल अधिकारी ने दाखिल-खारिज कर दिया है।

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    लोगों का कहना है राजस्व कर्मचारी अपने यहां बिचौलिए को प्रश्रय देते हैं। उनके माध्यम से रैयत से राशि की वसूली करवाते हैं। चर्चा तो यह भी है कि ऐसे बिचौलिए दाखिल-खारिज व परिमार्जन के नाम पर रैयतों से लाखों रुपये वसूल कर बैठे हुए हैं। हालांकि, वर्तमान अंचल अधिकारी ने काफी हद तक इस पर अंकुश लगाया है। बावजूद इसके सीओ की यह कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन के समान है।

    बता दें कि ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के बद्दीपाड़ा निवासी अमर चंद्र मालाकार अपने मकान में कई वर्षों से रह रहे हैं। उनका नगर परिषद का होल्डिंग टैक्स भी नियमित भुगतान हो रहा है। जिस जमीन पर वे रह रहे हैं, उसका रकबा तकरीबन एक कट्ठा आठ धूर है।

    उन्होंने बताया कि यह मेरी खतियानी जमीन है तथा इस पर मेरा कब्जा भी बरकरार है। इसको लेकर अमर चंद्र मालाकार ने 29 जनवरी 2023 को सब जज प्रथम के न्यायालय में वाद भी दायर किया है। इसके बावजूद उनके जमीन को केस के पक्षकार ने आशा देवी के नाम से 13 अप्रैल 2023 को निबंधित कर दिया।

    बात यहीं खत्म नहीं हुई, 25 फरवरी 2025 को अंचल अधिकारी जमालपुर ने शुद्धि पत्र के माध्यम से आशा देवी के नाम से दाखिल-खारिज करने का निर्देश जारी कर दिया। इस संबंध में पीड़ित ने बताया कि हमलोगों को न कोई नोटिस प्राप्त हुआ है और न ही किसी प्रकार की जानकारी ही दी गई।

    अंचल कार्यालय के कर्मचारियों के मुंगरौडा निवासी एक बिचाैलिए ने मोटी रकम लेकर जांच प्रतिवेदन खरीददार के पक्ष में करते हुए अंचल अधिकारी से दाखिल-खारिज करने का निर्देश भी जारी करा दिया। पीड़ित ने स्पष्ट कहा कि यहां कर्मचारी अंचल अधिकारी को भी गलत जानकारी देकर पैसे के लालच में गलत काम करवा रहे हैं। मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद दाखिल-खारिज का आदेश देना गंभीर मामला है।

    क्या कहते हैं अधिकारी?

    मामला जानकारी में आया है। इसकी गहन पड़ताल की जाएगी। गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी तथा तथ्य के आधार पर दाखिल-खारिज का आदेश भी रद किया जाएगा। उन्होंने रैयतों से भी अपील किया कि यदि कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो इसकी सूचना अंचल कार्यालय को लिखित रूप से दें। - उज्जवल कुमार चौबे, सीओ, जमालपुर