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    स्थानांतरण आदेश के बाद नहीं बनेंगे अनुसंधानकर्ता

    By JagranEdited By:
    Updated: Fri, 24 Jan 2020 06:16 AM (IST)

    मधुबनी। किसी पुलिस पदाधिकारी का स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद उन्हें नया अनुसंधान कार्य नहीं दिया जाएगा।

    स्थानांतरण आदेश के बाद नहीं बनेंगे अनुसंधानकर्ता

    मधुबनी। किसी पुलिस पदाधिकारी का स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद उन्हें नया अनुसंधान कार्य नहीं दिया जाएगा। एसपी द्वारा किसी दूसरे थाना, ओपी अन्य जगहों पर तबादला आदेश जारी होने की तिथि से नए कांड का अनुसंधान का भार नहीं सौंपा जाएगा। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक-विधि व्यवस्था ने आदेश जारी कर दिया है। स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारी के पास पहले से अनुसंधान हेतु जो लंबित कांड है, उसका अद्यतन कांड दैनिकी सात दिनों के अंदर लिखकर कांड दैनिकी का प्रभार नए अनुसंधानकर्ता को सौंपा जाएगा। यदि स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारी मालखाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं तो एसपी द्वारा अविलंब नया मालखाना प्रभारी जिलादेश के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। मालखाना के प्रभार वाले पुलिस पदाधिकारी के स्थानांतरण होने पर सात दिनों के अंदर सभी अभिलेखों एवं प्रदर्शो का प्रभार स्थानांतरित प्रभारी को सौंपना होगा। किसी पुलिस पदाधिकारी के थाना या ओपी से स्थानांतरण होने के बाद संबंधित थाना या ओपी अध्यक्ष द्वारा यह प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा कि स्थानांतरित पदाधिकारी ने सभी कांड दैनिकी एवं मालखाना का प्रभार सौंप दिया है। उनके पास कोई प्रभार लंबित नहीं है। स्थानांतरण के बाद जिस थाना या ओपी या अन्य पद पर पदस्थापित किया गया है, उस थाना या ओपी या अन्य पद के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा योगदान स्वीकार करने से पहले उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही उनका योगदान स्वीकार किया जाएगा।

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